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Nalanda : जदयू नेता हत्याकांड में कोर्ट ने सुनाया फैसला, थानाध्यक्ष व जमादार को मिली उम्रकैद की सजा

नालंदा जिले में जदयू नेता गणेश रविदास की हत्या मामले में कोर्ट ने कारावास की सजा के साथ ही एससी-एसटी अधिनियम के तहत भी उम्रकैद की सजा दी गयी है. दोनों धाराओं में आरोपित पर 25000-25000 का जुर्माना भी किया गया.

By Prabhat Khabar Digital Desk | August 25, 2022 8:04 PM

नालंदा जिले में नगरनौसा प्रखंड के जदयू दलित प्रकोष्ठ के अध्यक्ष गणेश रविदास की हत्या मामले में नगरनौसा के तत्कालीन थाना अध्यक्ष कमलेश कुमार समेत जमादार बलिंदर राय को स्थानीय व्यवहार न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास की सजा सुनायी गयी है.

आरोपित पर 25000 का जुर्माना

कोर्ट ने कारावास की सजा के साथ ही एससी-एसटी अधिनियम के तहत भी उम्रकैद की सजा दी गयी है. दोनों धाराओं में आरोपित पर 25000-25000 का जुर्माना भी किया गया. इसके साथ ही कोर्ट ने कहा है की जुर्माने की राशि नहीं देने पर 3 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा.

15 हजार रुपये मृतक के पुत्र को देने का आदेश

गुरुवार को स्थानीय व्यवहार न्यायालय के एडीजे सह एससी-एसटी की विशेष जज प्रतिभा ने सजा सुनाते हुए जुर्माने की राशि से 15-15 हजार रुपये मृतक के पुत्र को देने का आदेश दिया है. विशेष लोक अभियोजक राणा रणजीत सिंह ने सजा के बिंदु पर सुनवाई करते हुए मामले को अत्यंत जघन्य हत्या मानते हुए दोनों आरोपितों को फांसी दिये जाने की मांग की गई थी.

उम्रकैद की सजा

राणा रणजीत सिंह ने बताया कि कोर्ट ने अभियोजन पक्ष सरकारी गवाह के बयान मेडिकल रिपोर्ट एवं मामले में परिस्थिति जन्य साक्ष्य के आधार पर आरोपित को उम्रकैद की सजा दी. इसमें सूचक समेत परिजन व अन्य निजी गवाह कोर्ट में घटना से मुकर गये.

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सात अन्य आरोपितों को किया गया था रिहा

इस मामले में कोर्ट ने सात अन्य आरोपितों को रिहा कर दिया था. वहीं, एक अन्य पुलिसकर्मी तेज नारायण राय का मामला विचारण के दौरान मृत्यु हो जाने के कारण उनके विरुद्ध कार्रवाई बंद कर दी गयी थी. सजा सुनाये जाने के बाद दोनों आरोपितों ने अपने आप को निर्दोष बताया है.

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