झारखंड : बरही में रामनवमी और मंगलवारी जुलूस को लेकर धारा 144 लागू, पढ़ें जरूरी गाइडलाइन

इलाके की विधि व्यवस्था बनाए रखने और असामाजिक तत्वों पर नजर बनाए रखने के लिए यह फैसला लिया गया है. अनुमंडल दंडाधिकारी बरही पूनम कुजूर ने इसके निमित सूचना जारी की है और बताया है कि भीड़ जमा होने से अव्यवस्था और और शांति व्यवस्था भंग होने की आशंका है.

By Aditya kumar | March 13, 2023 5:54 PM

झारखंड : हजारीबाग के बरही में रामनवमी और मंगलवारी जुलूस को लेकर इलाके में धारा 144 की गयी है. बता दें कि इसके लिए अधिसूचना जारी की गयी जिसमें यह साफ तौर पर कहा गया है कि पूर्व एमन हुई घटनाओं को ध्यान में रखते हुए इलाके में 13 मार्च से 15 मार्च तक धारा 144 लागू की गयी है. इलाके की विधि व्यवस्था बनाए रखने और असामाजिक तत्वों पर नजर बनाए रखने के लिए यह फैसला लिया गया है. अनुमंडल दंडाधिकारी बरही पूनम कुजूर ने इसके निमित सूचना जारी की है और बताया है कि भीड़ जमा होने से अव्यवस्था और और शांति व्यवस्था भंग होने की आशंका है.

झारखंड : बरही में रामनवमी और मंगलवारी जुलूस को लेकर धारा 144 लागू, पढ़ें जरूरी गाइडलाइन 2

बता दें कि इसे लेकर उन्होंने गाइडलाइन भी जारी किया है जिसमें प्रमुख रूप से ये 10 बातें कही गयी है.

1. एक साथ पांच या उससे अधिक लोगों के घूमने पर प्रतिबंध है.

2. पारंपरिक हथियार को छोड़कर किसी भी अन्य घातक हथियार को ले जाने पर पाबंदी लगायी गयी है.

3. रामनवमी पर्व के मंगला जुलूस के समय DJ और लाउड स्पीकर पर पाबंदी है.

4. संगठनों द्वारा जुलुष निर्धारित रास्ते पर ही निकाले जाएंगे ताकि विधि व्यवस्था बनी रहे.

5. जुलूस में शामिल किसी भी व्यक्ति के द्वारा कोई भी ऐसा कार्य ना किया जाए जिससे स्थिति प्रतिकूल हो.

Also Read: बाबूलाल मरांडी ने मुख्य सचिव को लिखा पत्र, राजीव अरुण एक्का और विशाल चौधरी के खिलाफ दिए कई ‘सबूत’

6. रामनवमी के मंगला जुलूस के दिन सोशल मीडिया जैसे WHATSAPP, FACEBOOK पर किसी भी तरह का भड़काऊ पोस्ट या वीडियो नहीं डाले जाएं जिससे ही माहौल खराब हो अन्यथा कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

7. मंगला झांकी और जुलूस के दौरान किसी भी जाति और धर्म के संबंधित भाषण या नारा पर प्रतिबंध रहेगा जिससे ही सौहार्द बिगड़े या किसी की भवन को ठेस पहुंचे.

8. झांकी या जुलूस के दौरान यातायात व्यवस्था बाधित नहीं किया जाएगा.

9. यह रोक पुलिस/कर्मचारी/शादी बारात या शव पर लागू नहीं होगा.

10. यह निषेधाज्ञा 13 मार्च से 15 मार्च तक जारी रहेगा.

Next Article

Exit mobile version