झारखंड हाईकोर्ट ने कटिहार के DM को माफी मांगने का दिया निर्देश, जानें पूरा मामला

झारखंड हाइकोर्ट ने साहिबगंज से कटिहार तक गंगा नदी में मालवाहक जहाज (फेरी) के परिचालन की अनुमति नहीं देने के मामले में दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई की. इस दाैरान कटिहार के डीएम उदयन मिश्र व साहिबगंज के उपायुक्त राम निवास यादव सशरीर उपस्थित थे.

By Prabhat Khabar News Desk | November 4, 2022 11:35 AM

झारखंड हाइकोर्ट ने साहिबगंज से कटिहार तक गंगा नदी में मालवाहक जहाज (फेरी) के परिचालन की अनुमति नहीं देने के मामले में दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई की. इस दाैरान कटिहार के डीएम उदयन मिश्र व साहिबगंज के उपायुक्त राम निवास यादव सशरीर उपस्थित थे. चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन व जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के दौरान आदेश का अनुपालन नहीं होने पर कड़ी फटकार लगाते हुए मौखिक रूप से टिप्पणी की.

खंडपीठ ने कहा कि कोर्ट के आदेश का अनुपालन नहीं करना गंभीर मामला है. ऐसा प्रतीत होता है कि आदेश का अनुपालन करने के प्रति अधिकारी लापरवाह हैं. अधिकारियों को आदेश के अनुपालन कराने के लिए गंभीर होना चाहिए. खंडपीठ ने जानना चाहा कि अवैध खनन क्यों नहीं रूक रहा है. इडी को कार्रवाई क्यों करनी पड़ रही है. खंडपीठ ने कटिहार डीएम के जवाब (शपथ पत्र) पर असंतोष प्रकट करते हुए पूछा कि आदेश का अनुपालन क्यों नहीं किया गया.

इस पर डीएम ने बताया कि आदेश का पालन किया गया है. खंडपीठ ने पूछा कि आपने शपथ पत्र में अवमानना का जिक्र नहीं किया है. आदेश लागू कर दिया गया है, इसे भी स्पष्ट नहीं किया गया है. क्यों नहीं आपके खिलाफ चार्जफ्रेम कर दिया जाये. खंडपीठ के सख्त रवैये को देखते हुए कटिहार डीएम उदयन मिश्र ने तत्काल माैखिक रूप से माफी मांगते हुए कहा कि वह कोर्ट के आदेश का अनुपालन करेंगे. उनके माफी मांगने पर खंडपीठ ने कहा कि माैखिक रूप से माफी नहीं चलेगी.

लिखित रूप में माफी मांगने का निर्देश दिया. खंडपीठ ने कटिहार डीएम को लिखित जवाब दायर करने को कहा, जिसमें आदेश रिकॉल करने, कोर्ट के आदेश का अनुपालन करने सहित माफी से संबंधित सारी जानकारी दी जाये. अगली सुनवाई के दाैरान सशरीर उपस्थित भी रहें. वहीं साहेबगंज के उपायुक्त के जवाब को देखते हुए सशरीर उपस्थिति से छूट प्रदान कर दी. अगली सुनवाई 28 नवंबर को होगी. इससे पहले राज्य सरकार की अोर से महाधिवक्ता राजीव रंजन, अधिवक्ता पीएएस पति व अधिवक्ता पीयूष चित्रेश ने पक्ष रखते हुए खंडपीठ को बताया कि साहेबगंज के उपायुक्त ने कोर्ट के आदेश का अनुपालन कर दिया है.

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