रांची : कोलकाता पुलिस को अधिवक्ता राजीव कुमार के पास व्यवसायी अमित अग्रवाल से भयादोहन के तौर पर लिये गये 50 लाख रुपये मिले थे. गिरफ्तारी के बाद उन्हें सोमवार को कोलकाता के बैंक शॉल कोर्ट में पेश किया गया. न्यायाधीश कुमकुम सिन्हा ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद राजीव को छह दिनों की पुलिस रिमांड पर भेज दिया.
कोर्ट से कोलकाता पुलिस पूछताछ के लिए राजीव को साथ ले गयी. इधर, कोलकाता पुलिस ने झारखंड बार काउंसिल को राजीव की गिरफ्तारी को लेकर विधिवत जानकारी सोमवार की दोपहर 12:30 बजे दी. राजीव की गिरफ्तारी के बाद झारखंड हाइकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन ने सोमवार को खुद को न्यायिक कार्य से दूर रखने का निर्णय लिया.
राजीव के पिता सत्यदेव राय द्वारा दाखिल हेवियस कॉर्पस पर हाइकोर्ट के चीफ जस्टिस की अध्यक्षतावाली बेंच ने मंगलवार को सुनवाई की तिथि निर्धारित की. इसके बाद अधिवक्ता कार्य पर लौट आये. दूसरी ओर ज्वाइंट कमिश्नर मुरलीधर ने झारखंड पुलिस को अधिवक्ता की गिरफ्तारी की सूचना दी है.
इसमें कहा गया है कि हेयर स्ट्रीट थाना में प्राथमिकी 222/22 दर्ज की गयी है. यह प्राथमिकी भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 7ए और आइपीसी की धारा 120बी और 384 के तहत दर्ज की गयी है. अधिवक्ता के बेटे को गिरफ्तारी के कारणों की सूचना दे दी गयी है.
कोर्ट में कोलकाता पुलिस की ओर से कहा गया कि राजीव कुमार ने वर्ष 2021 में शेल कंपनियों से जुड़ा पीआइएल हाइकोर्ट में किया था. इस पीआइएल से कंपनी का नाम हटाने के नाम पर व्यवसायी अमित से 10 करोड़ रुपये मांगा था. सौदा एक करोड़ में तय हुआ. इसी में से पहली किस्त 50 लाख रुपये लेने राजीव पार्क सर्कस स्थित मॉल पहुंचे, जहां उन्हें गिरफ्तार किया गया.
Posted By: Sameer Oraon