Jharkhand Naxal News, गिरिडीह न्यूज (राकेश सिन्हा) : दो अलग-अलग कांडों में शामिल रहे दो नक्सलियों के विरूद्ध झारखंड सरकार ने देशद्रोह का मुकदमा चलाने की स्वीकृति प्रदान कर दी है. जिन दो नक्सलियों के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा चलेगा, उसमें 25 लाख का इनामी नक्सली बलबीर महतो उर्फ हांसदा उर्फ रौशन उर्फ विपुल उर्फ विपुल उर्फ प्रेमचंद भी शामिल है. दूसरा नक्सली लालमोहन यादव के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा चलाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है.
25 लाख का यह इनामी वर्ष 2019 में पुलिस के समक्ष आत्मसमपर्ण कर चुका है. बलबीर गिरिडीह जिले के पीरटांड़ थाना क्षेत्र के नावाडीह का रहने वाला है. पीरटांड़ और डुमरी के कई कांडों में शामिल बलबीर कुछ वर्ष पूर्व दुमका के इलाके में सक्रिय था. बलबीर को डुमरी थाना क्षेत्र के मुरकुंडों में दिनेश हेम्ब्रम की गोली मारकर हत्या करने के मामले में नामजद अभियुक्त बनाया गया था. इस मामले में अन्य कई नक्सलियों के विरूद्ध पूर्व में ही झारखंड सरकार ने मुकदमा चलाने की स्वीकृति प्रदान कर दी थी. अनुसंधान के क्रम में कई साक्ष्य मिलने के बाद बलबीर को यूएपी एक्ट 1967 की धारा 13 के तहत दोषी मानते हुए पुलिस ने गिरिडीह के डीसी को अभियोजन स्वीकृति हेतु प्रस्ताव भेजा था. इसी आधार पर गिरिडीह के डीसी ने भी अभियोजन स्वीकृति के लिए राज्य सरकार से अनुशंसा की थी.
दूसरा मामला लोकायनयनपुर थाना क्षेत्र में हुए एक नक्सली कांड से जुड़ा हुआ है. इस मामले में बिहार के जमुई जिला के चरका पत्थर थाना क्षेत्र के सुरहैट निवासी लालमोहन यादव को प्राथमिकी अभियुक्त बनाया गया था. इसके खिलाफ भी यूएपी एक्ट 1967 की धारा 13/16/17/18/19 एवं 20 के उपबंधों के अधीन अभियोजन स्वीकृति के लिए झारखंड सरकार के गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग को अनुशंसा की गयी थी. इस मामले में भी राज्य सरकार ने लालमोहन यादव के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा चलाने की स्वीकृति प्रदान कर दी है.
Posted By : Guru Swarup Mishra