Dhanbad Legal News: बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडेय के दामाद व शिवम हार्ड कोक के मालिक राकेश ओझा से 11 लाख रुपये रंगदारी मांगने व ब्लैकमेलिंग करने के मामले में आरोपित जेल में बंद कोल कारोबारी मैनेजर राय की नियमित जमानत अर्जी पर सुनवाई के बाद आज आदेश जारी किया जाएगा. जमानत को लेकर अर्जी की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजकुमार मिश्रा की अदालत में हुई. बचाव पक्ष के अधिवक्ता एस ए मलिक ने बहस की. वहीं अपर लोक अभियोजक अवधेश कुमार ने जमानत का कड़ा विरोध किया.
21 जुलाई को खारिज हुई थी जमानत अर्जी
बताते चलें कि मैनेजर राय की जमानत अर्जी को अवर न्यायाधीश राजीव त्रिपाठी की अदालत ने 21 जुलाई को खारिज कर दी थी. प्राथमिकी के मुताबिक शिवम हार्डकोक के मालिक राकेश ओझा ने अरूप चटर्जी एवं निरसा मैथन के कोयला कारोबारी मैनेजर राय के खिलाफ गोविंदपुर थाना में 27 जून को प्राथमिकी दर्ज कराई थी. प्राथमिकी में 11 लाख रुपये रंगदारी मांगने और ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया था. मैनेजर राय की गिरफ्तारी 19 जुलाई की सुबह बराकर के मैथन स्थित होटल से की गयी थी. वहीं अदालत ने इस मामले में आरोपित अरुण बर्नवाल, अरूप चटर्जी की पत्नी बेबी चटर्जी, राकेश कुमार सिन्हा व आर रचना की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई की अगली तिथि एक सितंबर मुकर्रर कर दी है.
अरूप चटर्जी की पत्नी की अग्रिम जमानत पर 14 को सुनवाई
ठगी व चेक बाउंस मामले में अरूप चटर्जी की पत्नी बेबी चटर्जी ने अपर न्यायायुक्त मनीष रंजन की अदालत में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की है़ इस मामले की सुनवाई के बाद अदालत ने अगली तिथि 14 सितंबर काे निर्धारित की है़ इस मामले में ओनवा टेली सिस्टम के निदेशक राजेंद्र एस रेडेकर ने गत छह अगस्त को अरूप चटर्जी और उनकी पत्नी बेबी चटर्जी पर 1़ 30 करोड़ का ठगी और चेक बाउंस की प्राथमिकी सुखदेवगनगर थाना में दर्ज करायी थी़ इधर चेक बाउंस का दो मामला भी अदालत में सुनवाई के लिए लंबित है़ इसमें अरूप चटर्जी, बेबी चटर्जी सहित कई अन्य आरोपी है़ं