गांव की सरकार : निर्धारित सीमा से अधिक खर्च करने पर प्रत्याशी चुनाव से होंगे वंचित, जानें कितनी है लिमिट
झारखंड में पंचायत चुनाव को लेकर प्रत्याशियों के लिए खर्च सीमा निर्धारित है. इसी के तहत चुनाव कार्य में लगे पदाधिकारियों एवं कर्मियां का एक दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन हजारीबाग के जिला स्कूल में हुआ. इस दौरान प्रत्याशियों के खर्च पर विशेष निगरानी रखने की बात कही गयी.
Jharkhand Panchayat Chuanv: त्रि-स्तरीय पंचायत चुनाव में सभी प्रत्याशियों के खर्च पर नियंत्रण रखने के लिए गठित जिला निर्वाचन व्यय अनुश्रवण कोषांग जांच दल (District Election Expenditure Monitoring Cell Investigation Team) में प्रतिनियुक्त पदाधिकारी एवं कर्मियों का एक दिवसीय प्रशिक्षण हजारीबाग जिला स्कूल परिसर में हुआ है. नोडल पदाधिकारी अवधेश कुमार मेहरा ने विभिन्न विषयों पर प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया है. इसमें पंचायत चुनाव लड़ रहे अभ्यर्थियों के लिए राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित खर्च लिमिट के बारे में बताया गया है.
जानें क्या है खर्च सीमा
पद : खर्च सीमा (रुपये में)
वार्ड सदस्य : 14,000
मुखिया : 85,000
पंचायत समिति सदस्य : 71,000
जिला परिषद सदस्य : 2,14,000
खर्च सीमा से अधिक व्यय करने पर प्रत्याशी पर गिरेगी गाज
पंचायत चुनाव को लेकर इस प्रशिक्षण शिविर में सभी प्रशिक्षणार्थियों को बताया गया है कि वे अपने क्षेत्राधिकार क्षेत्रों में चुनाव लड़ रहे अभ्यर्थियों की निर्धारित सीमा के अंदर खर्च करने की जानकारी रखें. नोडल पदाधिकारी ने बताया है कि निर्धारित सीमा से अधिक खर्च होने पर प्रत्याशी की अभ्यर्थिता समाप्त की जा सकती है. वहीं, भविष्य में चुनाव लड़ने पर रोक लग सकता है. कहा कि पंचायत चुनाव से जुड़े पदाधिकारी इन प्रत्याशियों की खर्च सीमा पर पैनी नजर बनाए रखेगी. साथ ही बताया गया कि इस चुनाव में प्रत्याशियों की गतिविधियों पर भी नजर रखी जाएगी.
खर्च रजिस्टर में निर्वाचन अभिकर्ता का हर दिन होगा सिग्नेचर
सभी प्रत्याशियों के नाम निर्देशन की तिथि से परिणाम की घोषणा तक खर्च का उल्लेख व्यय पंजी (Expense Register) में हर दिन करना है. व्यय पंजी में उम्मीदवार या उसके निर्वाचन अभिकर्ता का हर दिन हस्ताक्षर होगा. प्रशिक्षण कार्यक्रम में अजय कुमार, फैजानुल हक, सुमित मिश्रा, रवि वर्मा, अनुप कुमार, चंद्रशेखर, रियाजुद्दीन सहित बड़ी संख्या में जिला निर्वाचन व्यय अनुश्रवण कोषांग जांच दल में प्रतिनियुक्त पदाधिकारी एवं कर्मी शामिल थे.
रिपोर्ट : आरिफ, हजारीबाग.