Loading election data...

झारखंड पंचायत चुनाव: पहले चरण के लिए नामांकन शुरू, एक साथ कई पदों पर चुनाव लड़ सकेंगे उम्मीदवार

झारखंड पंचायत चुनाव के नामांकन आज से शुरू हो गया है, दोपहर 3 बजे तक प्रत्याशी नामांकन कर सकेंगे. उम्मीदवार कई पदों पर एक साथ चुनाव लड़ सकता है. नामांकन की प्रक्रिया 23 अप्रैल तक चलेगी.

By Prabhat Khabar News Desk | April 18, 2022 2:03 PM

रांची: राज्य में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पहले चरण के लिए 21 जिलों के 72 प्रखंडों में आज से नामांकन शुरू हो जा रहा है. 23 अप्रैल दोपहर 3:00 बजे तक नामांकन दाखिल किया जा सकेगा. पंचायती राज अधिनियम के मुताबिक कोई व्यक्ति एक पंचायत में कई पदों के लिए एक साथ चुनाव लड़ा जा सकता है. लेकिन, किसी पंचायत के पदधारी के रूप में चुनाव के लिए एक से अधिक वार्ड या निर्वाचन क्षेत्र से खड़ा नहीं हो सकता है.

उदाहरण के लिए किसी ग्राम पंचायत के सदस्य या मुखिया के साथ पंचायत समिति या जिला परिषद के सदस्य पद के लिए चुनाव लड़ा जा सकता है. एक अभ्यर्थी अधिक से अधिक दो सेट नामांकन दाखिल कर सकता है. दो सेट नामांकन पत्रों के साथ एक ही बार निर्धारित राशि जमा कराना पर्याप्त है. किंतु, विभिन्न स्तर की पंचायतों के लिए चुनाव में खड़ा होने पर (मुखिया के साथ पंचायत समिति या जिला परिषद सदस्य के लिए चुनाव लड़ने पर) अलग-अलग निर्धारित राशि जमा करनी होगी.

अलग-अलग पदों के लिए अलग-अलग होगी नामांकन की जगह :

पंचायत चुनाव के लिए प्रत्याशियों का नामांकन प्रखंड कार्यालय, अनुमंडल कार्यालय के अलावा जिला मुख्यालय में भी होगा. वार्ड सदस्य व मुखिया के लिए संबंधित प्रखंड कार्यालय में नामांकन दाखिल किया जा सकेगा.

वहीं, पंचायत समिति सदस्य के प्रत्याशियों को अनुमंडल कार्यालय जाकर नामांकन भरना होगा. जबकि, जिला परिषद सदस्य का प्रत्याशी बनने के लिए जिला मुख्यालय में नामांकन दाखिल किया जा सकेगा. नामांकन डाक या किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा नहीं किया जा सकता है. नामांकन भरने के लिए स्वयं प्रत्याशी या उसके प्रस्तावक द्वारा निर्वाचन या सहायक निर्वाची पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है.

चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु है 21 वर्ष

पंचायत चुनाव में किस्मत आजमाने के लिए चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु 21 वर्ष है. चुनाव लड़ने के लिए मतदाता होना जरूरी है. मतदाता के रूप में अयोग्य व्यक्ति न तो प्रत्याशी बन सकता है और न ही किसी प्रत्याशी का प्रस्तावक. किसी भी वार्ड या निर्वाचन क्षेत्र से अभ्यर्थी होने के लिए संबंधित पंचायत क्षेत्र के किसी ग्राम का मतदाता होना जरूरी है. वहीं, ग्राम पंचायत सदस्य का उम्मीदवार बनने के लिए उसी ग्राम पंचायत के वार्ड का मतदाता होना जरूरी है. उसका प्रस्तावक भी उसी वार्ड का होना चाहिए. मुखिया पद का प्रत्याशी और उसका प्रस्तावक भी संबंधित ग्राम पंचायत के किसी ग्राम का मतदाता हो सकता है.

Posted By: Sameer Oraon

Next Article

Exit mobile version