बंबई उच्च न्यायालय ने जिया खान आत्महत्या मामले में राबिया खान की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें इस मामले की जांच फिर से करवाने का अनुरोध किया गया था. कोर्ट ने कहा है कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने अभिनेत्री जिया खान की आत्महत्या के मामले की निष्पक्ष और विस्तृत जांच की है लेकिन जिया की मां राबिया खान इसे हत्या बताकर मामले की सुनवाई में विलंब करना चाहती हैं. विस्तृत आदेश की एक प्रति मंगलवार को रिपोर्ट के अनुसार उपलब्ध कराई गई. जिया खान 2013 में अपने मुंबई स्थित घर में मृत पाई गई थीं.
न्यायमूर्ति ए. एस. गडकरी और न्यायमूर्ति एम. एन. जाधव की एक खंडपीठ ने 12 सितंबर को दिए आदेश में यह कहा था. इसके साथ ही अदालत ने राबिया खान की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें इस मामले की जांच फिर से करवाने का अनुरोध किया गया था. राबिया ने अपनी याचिका में यह भी कहा था कि इस मामले की जांच अमेरिका की संघीय जांच एजेंसी (एफबीआई) से करवाई जानी चाहिए.
पीठ ने कहा कि वह अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर एफबीआई को मामले की जांच करने का निर्देश नहीं दे सकते. वर्तमान में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) इस मामले की जांच कर रही है. सीबीआई का आरोप है कि जिया के मित्र सूरज पंचोली ने उसे तीन जून 2013 को आत्महत्या करने के लिए उकसाया. वहीं, राबिया का दावा है कि जिया की हत्या की गई. अदालत ने अपने आदेश में कहा कि सीबीआई ने हर पहलू से इस मामले की जांच की और पाया कि यह आत्महत्या का मामला है.
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केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के साथ ही पुलिस ने इस मामले की जांच की थी. बॉलीवुड दंपति आदित्य पंचोली और जरीना वहाब के पुत्र सूरज पंचोली फिलहाल जमानत पर हैं. सोमवार को पंचोली के वकील प्रशांत पाटिल ने विशेष न्यायाधीश ए.एस सैय्यद के समक्ष राबिया खान से जिरह की.