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कंगना रनौत और उनकी रंगोली को मुंबई पुलिस ने तीसरी बार भेजा समन, 23 नवंबर को होना होगा पेश

kangana ranaut and her sister rangoli chandel summoned by mumbai police for third time latest update bud : बॉलीवुड एक्‍ट्रेस कंगना रनौत और उनकी बहन रंगोली चंदेल को मुंबई पुलिस ने ताजा नोटिस जारी किया है. सांप्रदायिक तनाव फैलाने के उद्देश्य से सोशल मीडिया पर "आपत्तिजनक टिप्पणी" करने को लेकर कंगना को 23 नवंबर को और रंगोली को 24 नवंबर को बांद्रा पुलिस स्टेशन में पेश होने के लिए कहा गया है.

Kangana Ranaut, Rangoli summoned by Mumbai Police : बॉलीवुड एक्‍ट्रेस कंगना रनौत और उनकी बहन रंगोली चंदेल को मुंबई पुलिस ने ताजा नोटिस जारी किया है. सांप्रदायिक तनाव फैलाने के उद्देश्य से सोशल मीडिया पर “आपत्तिजनक टिप्पणी” करने को लेकर कंगना को 23 नवंबर को और रंगोली को 24 नवंबर को बांद्रा पुलिस स्टेशन में पेश होने के लिए कहा गया है. यह तीसरी बार है जब मुंबई पुलिस ने एक्‍ट्रेस को इस मामले में बांद्रा पुलिस के सामने पेश होने के लिए कहा है.

इससे पहले, रंगोली चंदेल को दो बार समन जारी किया गया था. पहली बार, उन्होंने कहा कि घर पर शादी का फंक्‍शन है. कंगना रनौत के वकील, रिजवान सिद्दीकी ने पुलिस स्टेशन को एक जवाब भेजा था जिसमें कहा गया था कि दोनों बहनें हिमाचल प्रदेश में हैं जहाँ वे अपने छोटे भाई के गृहनगर में शादी की तैयारियों में व्यस्त हैं.

इसके बाद मुंबई पुलिस ने 3 नवंबर को कंगना रनौत और रंगोली चंदेल को दोबारा नोटिस जारी किया था और उन्हें 10 नवंबर को पेश होने का आदेश दिया था। हालांकि, इस समन पर दोनों गहनों की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली. बता दें कि कंगना और रंगोली फिलहाल अपने भाई की शादी कार्यक्रम को लेकर हिमांचल के भांबला में हैं. हाल ही में उनके भाई की शादी हुई है.

उन पर आरोप है कि ना सिर्फ सोशल साइट पर बल्कि टीवी चैनल को भी दिये इंटरव्यू में कंगना ने ऐसी बातें कहीं हैं जो हिंदू और मुस्लिम के बीच की खाई को और गहरी करती है. शिकायतकर्ता साहिल अशरद अली ने अपनी शिकायत में कहा है कि कंगना के ट्वीट न सिर्फ धार्मिक भावनाओं को, बल्कि इंडस्ट्री के कई कलीग्स की भावनाओं को भी आहत करते हैं. कंगना के खिलाफ लगाये गये आरोप में उन्होंने कंगना के कई ट्वीट के स्क्रीन शॉट भी शेयर किये हैं.

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कंगना के खिलाफ कई धाराओं में मामला दर्ज किया गया है जिसमें धारा 153 A, धारा 295 A, धारा 124 A, धारा 34 शामिल है. इन धाराओं के तहत कंगना पर धर्म, जाति , भाषा के आधार पर नफरत फैलाने का आऱोप है. इनमें से कई धाराओं में 3 साल कैद से लेकर जुर्माना और उम्रकैद का भी प्रावधान है.

Posted By : Budhmani Minj

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