कंगना रनौत के बॉडीगार्ड कुमार हेगड़े को कर्नाटक से किया गया गिरफ्तार, शादी का झांसा देकर यौन शोषण का आरोप
एक्ट्रेस कंगना रनौत (Kangana Ranaut) के बॉडीगार्ड कुमार हेगड़े (Kumar Hegde)को कर्नाटक में उनके गांव मांड्या के हेगडाहल्ली से गिरफ्तार कर लिया गया है. एक अधिकारी ने जानकारी दी कि मुंबई पुलिस ने कुमार हेगड़े को शादी का झांसा देकर एक ब्यूटीशियन से कथित रूप से बलात्कार करने के आरोप में गिरफ्तार किया है.
एक्ट्रेस कंगना रनौत (Kangana Ranaut) के बॉडीगार्ड कुमार हेगड़े (Kumar Hegde)को कर्नाटक में उनके गांव मांड्या के हेगडाहल्ली से गिरफ्तार कर लिया गया है. एक अधिकारी ने जानकारी दी कि मुंबई पुलिस ने कुमार हेगड़े को शादी का झांसा देकर एक ब्यूटीशियन से कथित रूप से बलात्कार करने के आरोप में गिरफ्तार किया है. डीएन नगर पुलिस थाने के अधिकारी ने बताया कि कुमार हेगड़े पिछले 10 दिनों से फरार चल रहे थे और उन्हें पड़ोसी राज्य के मांड्या जिले के उनके पैतृक गांव हेगडाहल्ली से शनिवार दोपहर पकड़ा गया और उन्हें ट्रांजिट रिमांड पर यहां लाया गया.
उन्होंने आगे बताया कि, “उप निरीक्षक वीरेंद्र भोसले के नेतृत्व में एक टीम ने हेगड़े को एक और लड़की से शादी करने से एक दिन पहले धर दबोचा. एक ब्यूटीशियन के रूप में काम करने वाली 30 वर्षीया महिला ने पिछले हफ्ते ही उसके खिलाफ बलात्कार की शिकायत दर्ज कराई थी. महिला ने अपनी शिकायत में कहा था कि वे एकदूसरे को आठ सालों से जानते हैं और उन्होंने पिछले साल जून में ही उन्होंने शादी का प्रपोजल रखा था, जिसे उन्होंने स्वीकार किया था.”
अधिकारी ने कहा, “जब महिला को पता चला कि वह कुछ ही दिनों में दूसरी लड़की से शादी करने की योजना बना रहा है, तो उसने पुलिस से संपर्क किया और हेगड़े पर बलात्कार, अप्राकृतिक यौन संबंध और धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया और उसे गिरफ्तार कर लिया गया.”
पीड़िता ने यह भी आरोप लगाया था कि उसने अपनी मां की तबीयत खराब होने की बात कहकर 27 अप्रैल को उससे 50,000 रुपये दिए थे जिसके बाद वह कर्नाटक भाग गया. इसके बाद जब उसकी बात कुमार की मां से हुई तो उसे पता चला कि उसकी शादी किसी और से हो रही है. पीड़िता के अनुसार, कुमार की मां ने उसे अपने बेटे से दूर रहने और शादी के लिए जबरदस्ती न करने की चेतावनी भी दी.
कुमार हेगड़े पर उस पर पीड़िता के फ्लैट में आने और कई मौकों पर उसके साथ जबरदस्ती करने का आरोप है. पिछले हफ्ते ही मुंबई पुलिस द्वारा आईपीसी की धारा 376 (बलात्कार), 377 (अप्राकृतिक यौन संबंध) और 420 (धोखाधड़ी) के तहत मामला दर्ज किया गया था.