Jharkhand News : कोडरमा में युवती का अपहरण कर दुष्कर्म करने के दोषी पिंटू कुमार यादव (पिता वीरेंद्र यादव) को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय अजय कुमार सिंह की अदालत ने 14 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई. इसके साथ ही 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया. जुर्माना की राशि नहीं देने पर दोषी को एक वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. अदालत ने आईपीसी की धारा 366 में दोषी पाते हुए 5 वर्ष सश्रम कारावास और 20 हजार का जुर्माना लगाया. जुर्माना की राशि नहीं देने पर 6 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी.
अपहरण कर दुष्कर्म का था आरोप
आपको बताते चलें कि झारखंड के कोडरमा जिले के जयनगर थाना में दुष्कर्म के इस मामले को लेकर 22 अगस्त 2021 को कांड (196/21) में पीड़िता के पिता ने मामला दर्ज करवाया था. इसमें उन्होंने आरोपी पर अपनी पुत्री का अपहरण कर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था. घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. तब से आरोपी जेल में ही है.
जेल से आरोपी ने पीड़िता के पिता को दी थी धमकी
जेल में बंद आरोपी के द्वारा युवती के पिता को जेल से ही दो बार फोन कर धमकी देते हुए मामला उठाने को कहा था अन्यथा युवती का वीडियो वायरल करने की धमकी दी थी. न्यायालय में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष से लोक अभियोजक बलिराम सिंह ने 8 गवाहों का प्रतिपरीक्षण कराया और न्यायालय से अभियुक्त को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की, जबकि बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता देवकुमार शर्मा, सुधीर कुमार सिन्हा और देवेन्द्र प्रसाद ने अपनी दलीलें रखीं. अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और अभिलेख पर उपस्थित साक्ष्य का अवलोकन करते हुए सजा सुनाई.
रिपोर्ट : गौतम राणा, कोडरमा