कोलकाता एयरपोर्ट पर रोके जाने पर मेनका गंभीर ने दायर की याचिका, हाइकोर्ट ने ईडी से मांगा जवाब

पश्चिम बंगाल के कलकत्ता हाइकोर्ट ने तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी की साली को रोके जाने पर ईडी से जवाब तलब किया है.कलकत्ता हाइकोर्ट की न्यायाधीश मौसमी भट्टाचार्य ने इस मामले में ईडी से पूछा है कि हाइकोर्ट को पहले सूचित क्यों नहीं किया गया.

By Prabhat Khabar Digital Desk | September 28, 2022 6:36 PM

पश्चिम बंगाल के कलकत्ता हाइकोर्ट ने तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी की साली मेनका गंभीर द्वारा किये गये मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से जवाब तलब किया है. कलकत्ता हाइकोर्ट की न्यायाधीश मौसमी भट्टाचार्य ने इस मामले में ईडी से पूछा है कि मेनका गंभीर विदेश नहीं जा सकती, इस बारे में ईडी ने हाइकोर्ट को पहले सूचित क्यों नहीं किया. इसके साथ ही हाइकोर्ट ने एयरपोर्ट के इमिग्रेशन विभाग से भी पूछा है कि इमिग्रेशन विभाग के क्यों व किसके आदेश पर मेनका गंभीर को विदेश जाने से रोका था. दोनों विभागों से हाइकोर्ट ने गुरुवार तक जवाब तलब किया है.

विदेश जाते वक्त ईडी ने मेनका गंभीर को एयरपोर्ट पर थमाया था नोटिस

गौरतलब है कि विदेश जाते वक्त ईडी ने मेनका गंभीर को एयरपोर्ट पर नोटिस थमाया था, जिसके खिलाफ मेनका गंंभीर ने ईडी के खिलाफ मानहानि का मामला किया था. बैंकाक जाते समय मेनका गंभीर को इमीग्रेशन डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने एयरपोर्ट पर रोक दिया था. इसके बाद ईडी के अधिकारियों ने एयरपोर्ट जाकर मेनका को उनके दफ्तर हाजिर होने का नोटिस थमाया था. मेनका गंभीर के अधिवक्ता ने अदालत में दलील देते हुए कहा कि हाइकोर्ट के निर्देश के बावजूद उनके मुवक्किल को रोका गया. इससे अदालत की अवमानना हुई है. गौरतलब है कि हाइकोर्ट ने कहा था कि मेनका के खिलाफ कोई कड़ा कदम नहीं उठाया जा सकता. अधिवक्ता ने कहा कि उनके मुवक्किल की मां बीमार है. वह बैंकाक में रहती हैं. मां की बीमारी की खबर सुनकर ही वहां जा रही थीं. लेकिन उनको जाने नहीं दिया गया.

रिपोर्ट :अमर शक्ति

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