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आर्यन खान की बेल के लिए वकील ने स्पेशल कोर्ट के सामने पेश की दर्जन भर दलीलें, लगा दिया ऐड़ी-चोटी का जोर

बॉलीवुड के सुपर स्टार शाहरूख खान के बेटे आर्यन खान की जमानत याचिका पर अगली सुनवाई बुधवार 13 अक्टूबर 2021 को दोपहर 2.45 बजे हो सकती है.

मुंबई : बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरूख खान के बेटे आर्यन खान की जमानत के लिए उनके वकील ने मुंबई की नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सबस्टेंस (एनडीपीएस) अधिनियम की विशेष अदालत के सामने ऐड़ी-चोटी का जोर लगा दिया. मुंबई क्रूज ड्रग्स केस में सुनवाई के दौरान उन्होंने जमानत देने के पक्ष में करीब-करीब 10 दलीलें पेश की. उनकी इन दलीलों के बाद विशेष अदालत ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) को बुधवार तक अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है.

मीडिया की रिपोर्ट्स के अनुसार, बॉलीवुड के सुपर स्टार शाहरूख खान के बेटे आर्यन खान की जमानत याचिका पर अगली सुनवाई बुधवार यानी 13 अक्टूबर 2021 को दोपहर 2.45 बजे हो सकती है. तब तक के लिए आर्यन खान को जेल में ही रहना होगा. उन्हें 3 अक्टूबर को मुंबई क्रूज ड्रग्स मामले में नारकोटिक्स विभाग ने गिरफ्तार किया था.

दलील नंबर-1

एनडीपीएस की विशेष अदालत में सुनवाई के दौरान आर्यन खान की जमानत के लिए पेश याचिका में कहा गया है कि वह निर्दोष हैं और उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है. याचिका में कहा गया है कि आर्यन खान को इस मामले में झूठे तरीके से फंसाया गया है.

दलील नंबर-2

इसके साथ ही आर्यन खान की वकील की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि यह एक स्वीकृत स्थिति है कि आर्यन खान के पास से ड्रग्स बरामद नहीं हुए हैं. इसके अलावा, एनसीबी के पास खान के खिलाफ कोई आपत्तिजनक सामग्री नहीं है. जमानत याचिका में कहा गया है कि एक अक्टूबर, 2021 के पंचनामा को देखने से यह स्पष्ट हो जाता है कि उनके पास से कुछ भी बरामद नहीं हुआ है.

दलील नंबर-3

जमानत याचिका में कहा गया है कि यह बताने के लिए रिकॉर्ड में कुछ भी नहीं है कि आर्यन खान किसी भी तरह से उत्पादन, निर्माण, कब्जे, बिक्री, खरीद, परिवहन, आयात, निर्यात या किसी भी नशीली दवाओं का उपयोग किया या फिर अवैध तस्करी से जुड़ा है. किसी भी नशीली दवाओं की तस्करी से संबंधित अपराधियों को भी शरण नहीं दिया.

दलील नंबर-4

आर्यन खान और कथित ड्रग तस्करों के बीच कथित व्हाट्सएप चैट को लेकर जमानत याचिका में कहा गया है कि चैट में किसी भी मामले का उस मामले से कोई संबंध नहीं है, जिसकी जांच की जा रही है.

दलील नंबर-5

इसके अलावा, याचिका में कहा गया है कि चूंकि आर्यन खान के पास से कोई नशीला पदार्थ जब्त नहीं किया गया था और आरोपों को सच मानने के बिना एनडीपीएस अधिनियम, 1985 की धारा 37 (1) लागू नहीं होता है. धारा 37 गंभीर अपराधों की बात करती है, जो संज्ञेय और गैर-जमानती हैं.

दलील नंबर-6

‘छोटी मात्रा’ से जुड़े उल्लंघनों के लिए कठोर कारावास की सजा हो सकती है, जिसे एक वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है. इस मामले में 10,000 रुपये तक का जुर्माना भी हो सकता है. याचिका में कहा गया है कि इस प्रकार, आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 की अनुसूची-दो के प्रावधानों के साथ पढ़ी गई उक्त धारा वर्तमान अपराध, यदि कोई हो, को जमानती प्रकृति का बना देगी.

दलील नंबर-7

जमानत याचिका में कहा गया है कि आवेदक को तत्काल जमानत देनी चाहिए. भले ही अदालत इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि एनडीपीएस अधिनियम के तहत अपराध गैर-जमानती है, उक्त अधिनियम के तहत किसी भी अपराध के लिए आवेदक को आरोपित करने के लिए कोई सबूत नहीं है. यह बिना किसी सबूत का मामला है.

दलील नंबर-8

याचिका में कहा गया है कि आरोप ‘नशीले पदार्थों की खपत’ के दायरे में आते हैं. जो अधिकतम एक वर्ष तक कारावास या जुर्माना या दोनों के साथ दंडनीय है.

दलील नंबर-9

जमानत याचिका में कहा गया है कि मामले में अन्य आरोपी व्यक्तियों से आर्यन खान के खिलाफ कोई रिकवरी नहीं हुई है और न ही वर्तमान मामले में पूरी रिकवरी का इस्तेमाल किया जा सकता है.

दलील नंबर-10

याचिका में कहा गया है कि आर्यन खान युवा उम्र का है और उसका किसी भी प्रकार का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, जिसमें पहले ड्रग्स या साइकोट्रोपिक पदार्थों के सेवन या उपयोग में शामिल होने का कोई भी इतिहास शामिल है.

दलील नंबर-11

यह देखते हुए कि आर्यन खान की समाज में स्थिति मजबूत है और वह अपने परिवार के साथ मुंबई का स्थायी निवासी है. जमानत याचिका में कहा गया है कि उसके फरार होने या कानून से भागने की कोई संभावना नहीं है. जमानत याचिका में कहा गया है कि रिकॉर्ड में ऐसा कुछ भी नहीं है, जिससे यह पता चले कि जमानत पर आर्यन खान अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करेगा.

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दलील नंबर-12

आर्यन खान की जमानत याचिका में यह भी कहा गया है कि वह एक प्रमुख बॉलीवुड फिल्म अभिनेता शाहरूख खान के बेटे हैं, जिन्होंने अमेरिका के दक्षिणी कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय से एक्टिंग में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है. याचिका में कहा गया हैकि वह भारत के एक जिम्मेदार नागरिक हैं और आज तक अपनी प्रतिष्ठा को बनाए रखा है.

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