Jharkhand news: कोडरमा के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तरुण कुमार की कोर्ट ने हत्या के मामले में सुनवाई करते हुए 3 आरोपी करमा निवासी कारू राम, सुधीर राम और छोटू राम को दोषी पाते हुए सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही तीनों आरोपियों पर 10-10 हजार रुपये का आर्थिक जुर्माना भी लगाया है. आर्थिक जुर्माना की राशि जमा नहीं करने पर तीनों को एक-एक साल की सजा अवधि बढ़ायी जायेगी.
बता दें कि तिलैया थाना क्षेत्र के करमा निवासी अर्जुन राम के दामाद अमित राम की 10 सितंबर, 2018 को टांगी से मारकर हत्या कर दी गयी थी. मामले में मृतक के ससुर अर्जुन राम ने करमा निवासी कारू राम, सुधीर राम और छोटू राम को आरोपी बनाते हुए तिलैया थाना में मामला दर्ज किया गया था.
मामले की सुनवाई के बाद सत्र न्यायाधीश की अदालत ने तीनों को 302/34 के तहत दोषी पाते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई. सुनवाई के दौरान 10 गवाहों को कोर्ट में परीक्षण करवाया गया. इस दौरान लोक अभियोजक (Public Prosecutor) दिनेश चंद्र ने कोर्ट से तीनों आरोपियों को अधिक से अधिक सजा देने की मांग किया, वहीं बचाव पक्ष से अधिवक्ता इकरामुल हक ने अपनी दलीलें रखी. कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और अभिलेख पर उपस्थित साक्ष्यों को देखने के बाद इस हत्याकांड में शामिल तीनों आरोपियों को दोषी पाते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई.
कोर्ट से इस फैसले से मृतक के परिजनों ने राहत की सांस ली. कहा कि शुरू से ही न्यायालय के प्रति विश्वास था. आज कोर्ट ने आरोपियों को सजा सुनाकर हमें न्याय दिलायी है. कहा कि तीन साल की संघर्ष के बाद जीत मिली है. कोर्ट ने आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनायी है. साथ ही 10-10 हजार का आर्थिक जुर्माना भी लगाया गया है. जुर्माना नहीं देने की स्थिति में तीनों आरोपियों की सजा एक-एक साल और बढ़ा दी जायेगी.
रिपोर्ट: गौतम राणा, कोडरमा.