सरायकेला जिले में नाबालिग लड़की से सामूहिक दुष्कर्म मामले पर एडीजे-1 अमित शेखर की अदालत ने तीन आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है. जिन लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है, उनके नाम अभिषेक कुमार मिश्र, विजय मुखी और महमूद अंसारी हैं. र्प्याप्त साक्ष्य के आधार पर इन सभी को पोक्सो एक्ट के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है. सरायकेला की अदालत ने 13 दिसंबर को तीनों अभियुक्तों को दोषी करार दिया था. गुरुवार (21 दिसंबर) को सजा के बिंदुओं पर सुनवाई हुई. इसके बाद सभी आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. इस मामले का चौथा आरोपी नाबालिग है. इसलिए उसके मामले को जुबेनाइल कोर्ट को सौंप दिया गया है.
इन धाराओं में हुई है सजा
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नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म मामले में दोषी करार दिए गए तीनों दोषियों को पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत आजीवन कारावास और 25 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई है. जुर्माना अदा नहीं करने पर दो साल अतिरिक्त कारावास की सजा होगी.
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धारा 341 के तहत एक माह की सजा और 300 रुपए जुर्माना देना होगा. जुर्माना नहीं देने पर तीन दिनों का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा.
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धारा 506 के तहत चार साल की सजा और 10 हजार रुपए जुर्माना. जुर्माना नहीं देने पर 9 माह की अतिरिक्त सजा सुनाई गई है.
क्या है मामला
कांड्रा थाना की एक नाबालिग ने अप्रैल 2021 को कांड्रा थाना में मामला दर्ज कराया था. दर्ज कराए गए मामले के अनुसार, नाबालिग का दोस्त महमूद अंसारी ने शाम को करीब 7:30 बजे उसे फोन किया. कहा कि कुछ जरूरी बात बतानी है. इसलिए कांड्रा वन विभाग डिपो के पीछे झाड़ी की ओर आकर मिलो. नाबालिग जब वहां अपने दोस्त महमूद के साथ बैठकर बात कर रही थी, तभी उसके तीन दोस्त विजय मुखी, अभिषेक कुमार मिश्रा और एक नाबालिग दोस्त वहां पहुंच गए. सभी ने नाबालिग लड़की से बारी-बारी से दुष्कर्म किया.
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