लॉकडाउन 30 सितंबर तक बढ़ा, लेकिन एक से झारखंड में बसें चलेंगी, शॉपिंग मॉल, होटल और सैलून खुलेंगे
राज्य सरकार ने शुक्रवार को कई सेवाओं में छूट के साथ राज्य में लॉकडाउन की अवधि 30 सितंबर तक बढ़ाने की घोषणा की है. इस संबंध में मुख्य सचिव के हस्ताक्षर से आदेश जारी कर दिया गया है.
रांची : राज्य सरकार ने शुक्रवार को कई सेवाओं में छूट के साथ राज्य में लॉकडाउन की अवधि 30 सितंबर तक बढ़ाने की घोषणा की है. इस संबंध में मुख्य सचिव के हस्ताक्षर से आदेश जारी कर दिया गया है. इस आदेश के तहत परीक्षार्थियों को लॉकडाउन के दौरान विभिन्न तरह के प्रतिबंधों से मुक्त रखा गया है. उक्त अवधि में दूसरे राज्य से आनेवाले परीक्षार्थियों का एडमिट कार्ड ही इंट्री पास माना जायेगा. दूसरे राज्यों से अगर कोई परीक्षार्थी झारखंड में परीक्षा देने आता है, तो उसे कोरेंटिन से भी छूट रहेगी.
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हालांकि, सभी के लिए सार्वजनिक जगहों पर फेसमास्क पहनना अनिवार्य किया गया है. छह फीट की सोशल डिस्टैंसिंग भी जरूरी होगी. बाहर से जो लोग झारखंड आयेंगे, उन्हें पहले की तरह होम कोरेंटिन में रहना होगा. सार्वजनिक स्थलों पर शराब, गुटखा और खैनी खाने के अलावा थूंकने पर पाबंदी लागू रहेगी. जिन क्षेत्रों को खोलने की इजाजत दी गयी है, वहां पर केंद्र और राज्य सरकार के दिशा-निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा. नियम की अनदेखी करने वालों पर दंडात्मक कार्रवाई होगी.
बस संचालकों को नियमों का करना होगा पालन
राज्य में करीब 10 हजार बसें चलती हैं. इनमें से करीब सात हजार का परिचालन राज्य के अंदर होता है. इसमें सभी को परिवहन विभाग के स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम (एसओपी) का पालन करना होगा. इसके तहत बसों को सैनिटाइज करना, कर्मियों का मास्क और दस्ताने पहनना, जगह-जगह बसों के ठहराव पर रोक, 30 सीट वाली बसों में 20 यात्री, 25 सीटों वाली बसों में 22 यात्री और 50 सीटों वाली बसों में करीब 25 यात्री को ही ले जाने की इजाजत होगी. हर ट्रिप के बाद बसों को सैनिटाइज करना जरूरी होगा. नियम विरुद्ध परिचालन पर दंडात्मक कार्रवाई भी होगी.
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प्रतियोगी परीक्षाओं के अभ्यर्थियों को कोरेंटिन के नियमों से दी गयी राहत, दूसरे राज्य से आनेवाले परीक्षार्थियों के लिए एडमिट कार्ड ही होगा इंट्री पास
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सार्वजनिक जगहों पर फेस मास्क जरूरी, सोशल डिस्टैंसिंग का पालन करना होगा
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बाहर से झारखंड आनेवाले लोगों को पहले की तरह ही होम कोरेंटिन में रहना होगा
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सार्वजनिक स्थलों पर शराब, गुटखा व खैनी खाने और थूकने पर पाबंदी रहेगी
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कोचिंग, स्कूल-कॉलेज और प्रशिक्षण संस्थान अभी भी बंद ही रहेंगे
एक सितंबर से इन पर प्रतिबंध नहीं
राज्य के अंदर बसों का परिचालन परिवहन विभाग की शर्तों के अनुरूप होने लगेगा
होटल, लॉज, हॉस्पिटैलिटी, गेस्ट हाउस, धर्मशाला रेस्टुुरेंट और शॉपिंग मॉल खुलेंगे
गाइड लाइन के अनुसार सैलून व ब्यूटीपार्लर को भी खोलने की अनुमति दे दी गयी है
शादी समारोह में अधिकतम 50 और अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 व्यक्ति शामिल हो सकेंगे
इन पर लागू रहेगा प्रतिबंध
राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक समारोह, मेला और जुलूस पर रोक लागू रहेगी
खेल-कूद, मनोरंजक व सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन नहीं किया जायेगा
शैक्षणिक कार्यों, कोचिंग, स्कूल-कॉलेज और प्रशिक्षण का आयोजन नहीं होगा
सिनेमा हॉल, स्वीमिंग पूल, जिम, इंटरनेमेंट पार्क, थियेटर व ऑडिटोरियम पर रोक
सुप्रीम कोर्ट ने जिन्हें अनुमति दी है केवल वही धार्मिक स्थल खोले जा सकेंगे
Post by : Prirtish Sahay