आज से प्रभावी होगा लॉकडाउन थ्री, शर्तों के साथ कुछ गतिविधियों में मिलेगी ढ़ील

कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए केंद्र सरकार ने पुन: लॉकडाउन को दो सप्ताह के लिए बढ़ा दिया गया है. लॉकडाउन थ्री में जहां ग्रीन व ओरेंज जोन में शामिल जिलों में बहुत हद तक राहत दिया गया है.

By Pritish Sahay | May 4, 2020 5:52 AM

मुंगेर: कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए केंद्र सरकार ने पुन: लॉकडाउन को दो सप्ताह के लिए बढ़ा दिया गया है. लॉकडाउन थ्री में जहां ग्रीन व ओरेंज जोन में शामिल जिलों में बहुत हद तक राहत दिया गया है. वहीं दूसरी ओर रेड जोन में शामिल जिलों को कुछ शर्तों पर ही कुछ प्रकार की सुविधा में राहत दी गयी है. लेकिन रेड जोन जिला में अब भी लॉकडाउन पूर्व की तरह जारी रहेगा. हालांकि अब तक मुंगेर जिला प्रशासन द्वारा रेड जोन में क्या प्रतिबंधित रहेगा और किस वर्ग में राहत दी जायेगी. इसे लेकर कोई दिशा-निर्देश जारी नहीं किया गया है.

बिहार के पांच जिलों को रेड जोन में शामिल किया गया है. जिसमें मुंगेर सहित पटना, रोहतास, बक्सर और गया शामिल है. रेड जोन में शामिल मुंगेर जिलावासियों को अभी कई प्रकार की सुविधा से वंचित रहना पड़ेगा. रेड जोन में निषिद्ध क्षेत्र में प्रतिबंधित गतिविधियों के अलावा भी कुछ गतिविधियों पर रोक रहेगी. इस क्षेत्र में रिक्शा, ऑटो रिक्शा, टैक्सी, अंतर जिला या जिले के भीतर बसों का परिचालन नहीं होगा. जबकि नाई की दुकान, स्पा और सैलून के खोलने पर पूरी तरह से पाबंदी लगाया गया है. अन्य गतिविधियां कुछ पाबंदियों के साथ रेड जोन में शुरू करने की अनुमति केंद्र सरकार ने दी है.

अनुमति प्राप्त कार्यों के लिए व्यक्तिगत चार पहिया वाहन (चालक के अलावा दो यात्री) और दो पहिया वाहन (अकेले) की अनुमति होगी. शहरी क्षेत्र में गैर आवश्यक सामान की दुकानें, मॉल, बाजार और बाजार परिसर खोलने की अनुमति नहीं होगी. हालांकि शहरी इलाकों में एकल दुकानें, आवासीय परिसर की दुकानों को खोलने की अनुमति होगी. विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एसईजेड), निर्यात केन्द्रित इकाइयों (ईओयू), औद्योगिक क्षेत्रों और औद्योगिक नगरों जैसे शहरी क्षेत्रों में स्थित औद्योगिक प्रतिष्ठानों में सीमित पहुंच के साथ स्वीकृति दे दी गई है.

निजी कार्यालय आवश्यकता के आधार पर 33 प्रतिशत क्षमता के साथ परिचालन कर सकेंगे और बाकी घर से काम कर सकते हैं. मुंगेर रेड जोन में शामिल है और अब तक जिला प्रशासन द्वारा कोई दिशा-निर्देश जारी नहीं किया गया है. जिसके कारण केंद्र सरकार का आदेश मुंगेर जिला में कहां तक प्रभावी होगा. यह तो समय ही बतायेगा.

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