Madhepura: संदिग्ध अवस्था तीसरे युवक की हुई मौत, चौथे युवक की आंखों की रोशनी गयी
Madhepura: जिले के चौसा प्रखंड अंतर्गत घोषई मे संदिग्ध हालत में तीसरे युवक की भी मौत हो गयी. मालूम हो कि एक युवक की हालत अब भी नाजुक बनी हुई है.
Madhepura: जिले के चौसा प्रखंड अंतर्गत घोषई मे संदिग्ध हालत में तीसरे युवक की भी मौत हो गयी. मालूम हो कि एक युवक की हालत अब भी नाजुक बनी हुई है. मालूम हो कि इस घटना में जीजा आलोक कुमार और साले गोलू कुमार की संदिग्ध परिस्थिति में मौत पूर्व में ही हो चुकी है.
Also Read: Munger: बहादुर कोड़ा के सहयोगी हार्डकोर नक्सली भोथरन नैया को एसएसबी और खड़गपुर पुलिस ने किया गिरफ्तार
साथ खाना-पीना करने के बाद चारों युवकों की बिगड़ गयी थी तबीयत
जानकारी के अनुसार, रविवार की देर रात खाना-पीना करने के बाद चार लोग की स्थिति गंभीर हो गयी थी. इनमें घोषई निवासी सुबोध झा के एकलौते पुत्र अभिनव कुमार, दामाद आलोक झा, मानस कुमार झा और पड़ोसी मनोज झा के पुत्र प्रभात कुमार शामिल थे. इनमें से आलोक झा की मौत रविवार रात, अभिनव की मौत सोमवार की अहले सुबह और मानस कुमार की मौत सोमवार की देर रात करीब 12 बजे मे आईजीएमएस पटना में इलाज के दौरान हो गयी.
Also Read: Bhagalpur: बाल विधानसभा सत्र 28 को, कार्यक्रम में शामिल होंगे विजय कुमार सिन्हा, आज से प्रशिक्षण शुरू
चौथे युवक का मायागंज अस्पताल में चल रहा इलाज
हालांकि, इन लोगों के साथ खान-पान में शामिल प्रभात कुमार का स्थिति अब भी नाजुक बनी है. प्रभात का इलाज भागलपुर मेडिकल कॉलेज मायागंज में चल रहा है. बताया जाता है कि उसकी आंखों की रोशनी चली गयी है. मानस कुमार झा और आलोक कुमार झा आपस में साढू हैं. दोनों अपनी ससुराल मधेपुरा जिले के चौसा थाना क्षेत्र के घोषई आये हुए थे. सभी ने साथ में रात में खाना-पीना किया. इसके बाद सबकी तबीयत खराब होने लगी.
Also Read: RS Elections: तेजस्वी के आने पर होगी उम्मीदवारों की घोषणा, कपिल सिब्बल के नाम की चर्चा क्यों? …जानें
वायरल हो रहा वीडियो
मामले में कुछ वीडियो इलाके में वायरल हो रहा है. वायरल हो रहे वीडियो में शराब लाकर पीने की बात कही जा रही है. हालांकि, वीडियो की पुष्टि प्रभात खबर नहीं करता है. वायरल वीडियों में आपस में कुछ लोग बात करते दिखाई दे रहे हैं. वे लोग आपस में ही शराब लाने और छत पर सेवन करने की बात कह रहे हैं.
Also Read: Bhagalpur: शराब तस्करी मामले के आरोपित को पांच साल की सजा, एक लाख रुपये जुर्माना