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West Bengal Unlock: बंगाल में 15 जुलाई तक बढ़ी पाबंदियां, 1 जुलाई से चलने लगेंगी बसें, बाजार भी खुलेंगे, लोकल ट्रेन-मेट्रो नहीं चलेंगी

Bengal Unlock: बंगाल में 15 जुलाई तक बढ़ी पाबंदियां, 1 जुलाई से चलने लगेंगी बसें, बाजार भी खुलेंगे, लोकल ट्रेन-मेट्रो नहीं चलेंगी

कोलकाता: कोरोना वायरस के संक्रमण के मद्देनजर पश्चिम बंगाल में लागू पाबंदियां 15 जुलाई तक बढ़ा दी गयी है. हालांकि, राज्य सरकार ने पाबंदियों में कुछ और छूट दी है. सरकारी और निजी बसों को 50 प्रतिशत यात्रियों के साथ चलाने की अनुमति दी गयी है. एक जुलाई से राज्य में सरकारी और निजी बसें चलने लगेंगी. ऑटो-टोटो को भी 50 फीसदी क्षमता से चलाने की इजाजत दी गयी है.

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को राज्य सचिवालय में संवाददाता सम्मेलन बुलाकर कहा कि कोरोना की दूसरी लहर के बाद अब अन्य राज्यों के साथ पश्चिम बंगाल में भी कोरोना कंट्रोल में आ चुका है. राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या में लगातार गिरावट आ रही है. यहां संक्रमण पॉजिटिविटी रेट कम होकर 3.3 प्रतिशत तक आ गया है. इसलिए पाबंदियों में हल्की राहत दी गयी है.

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकारी और निजी बसें 50 प्रतिशत क्षमता के साथ चलेंगी. हालांकि, लोकल ट्रेनों और मेट्रो पर पहले की तरह रोक जारी रहेगी. इसके साथ ही एक जुलाई से 50 फीसदी की उपस्थिति के साथ सरकारी और निजी तथा कॉरपोरेट कार्यालय सुबह 10 बजे से चार बजे तक खोलने की अनुमति दी गयी है.

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मुख्यमंत्री ने कहा कि अभी ट्रायल के रूप में पाबंदियों में हल्की राहत दी गयी है. अगर राहत के बाद संक्रमण में वृद्धि नहीं होती है, तो इसे और बढ़ाया जायेगा या नहीं, इस संबंध में निर्णय लिया जायेगा. हालांकि, उन्होंने कहा कि इस दौरान भी रात नौ बजे से सुबह पांच बजे तक वाहनों की आवाजाही पर निषेध जारी रहेगा.

ममता बनर्जी ने कहा कि राज्य में सैलून, ब्यूटी पार्लर को सुबह 11 बजे से शाम छह बजे तक 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दी गयी है. लेकिन, ये सहूलियतें सशर्त दी गयी हैं. शर्त यही है कि इन जगहों पर काम करने वाले सभी कर्मचारियों का टीकाकरण किया गया हो. इसके साथ जिम को भी 50 प्रतिशत की क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दी गयी है.

मुख्यमंत्री की इस घोषणा से बंगाल के आम लोगों के साथ-साथ व्यापारियों में खुसी की लहर दौड़ गयी है. हालांकि, दूर-दराज से कोलकाता में आकर नौकरी करने वाले लोगों की समस्या अब भी दूर नहीं हुई है. सरकार ने लोकल ट्रेन चलाने की अनुमति नहीं दी है. साथ ही मेट्रो ट्रेन भी सबके लिए नहीं खुला है.

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क्या हैं नये दिशा-निर्देश

  • 50 प्रतिशत क्षमता के साथ सभी पार्लर और सैलून सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक खुले रहेंगे. सभी स्टाफ और कस्टमर का वैक्सीनेशन जरूरी है.

  • सब्जी, फल, ग्रोसरी, दूध, ब्रेड, मांस व अंडा की दुकानें सुबह छह बजे से दोपहर 12 बजे तक खुलेंगी, जबकि दूसरी खुदरा दुकानें सुबह 11 बजे से शाम आठ बजे तक खुली रहेंगी

  • 50 फीसदी क्षमता के साथ जिम को सुबह छह बजे से आठ बजे तक और फिर शाम चार बजे से आठ बजे तक खोलने की इजाजत होगी

  • 50 फीसदी यात्रियों के साथ निजी और सरकारी बसों का संचालन किया जायेगा

  • 50 फीसदी कार्यक्षमता के साथ कार्यलय सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक खुले रहेंगे

  • सभी बैंक सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक खुले रहेंगे.

  • सभी स्कूल/कॉलेज/ यूनिवर्सिटी/ पॉलिटेकनिक/ आंगनबाड़ी केंद्र व अन्य शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे.

  • स्टाफ स्पेशल लोकल ट्रेनों को छोड़ कर सभी लोकल ट्रेनें व मेट्रो रेल सेवाएं बंद रहेंगी

  • सभी सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक व मनोरंजन के लिए होने के कार्यक्रमों पर पूर्ण प्रतिबंध जारी रहेगा

  • शादी समारोह में एक समय में अधिकतम 50 लोग उपस्थित रह पायेंगे. साथ ही अंतिम संस्कार के दौरान अधिकतम 20 लोग की मौजूद रह सकेंगे.

Posted By: Mithilesh Jha

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