धनबाद : नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 22 वर्ष की कैद की सजा
भाजपा की पूर्व महिला नेत्री के साथ दुष्कर्म की कोशिश के मामले की सुनवाई बुधवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश अखिलेश कुमार की अदालत में हुई. केस अभिलेख साक्ष्य पर निर्धारित था. अभियोजन की ओर से सहायक लोक अभियोजक समित प्रकाश ने केस के सूचक पूर्व भाजपा नेत्री के पति राजीव कुमार की गवाही करायी.
धनबाद : नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में बुधवार को पोक्सो के विशेष न्यायाधीश प्रभाकर सिंह की अदालत ने बुधवार को झरिया राजबाड़ी निवासी चंदन साव को भादवि की धारा 366 में पांच वर्ष कैद व पांच हजार अर्थदंड व पोक्सो एक्ट की धारा 6 में 22 वर्ष सश्रम कैद एवं दस हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनायी. दोनों सजाएं एक साथ चलेंगी. अदालत ने 16 जनवरी को आरोपी को दोषी करार दिया था. अदालत ने सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 17 जनवरी 2024 की तारीख निर्धारित की थी. प्राथमिकी पीड़िता के दादा की शिकायत पर धनसार थाना में दो फरवरी 2023 को दर्ज की गयी थी. इसके मुताबिक दो फरवरी की सुबह 8:00 बजे पीड़िता गोल बिल्डिंग ट्यूशन जाने के लिए घर से निकली थी, परंतु लौट कर वापस नहीं आयी. काफी खोजबीन के बाद पता चला कि झारिया राजवाड़ी निवासी चंदन कुमार उसे बाइक पर बैठा कर अपने साथ ले गया है. अनुसंधान के बाद पुलिस ने नौ अप्रैल 2023 को आरोप पत्र दायर किया था. 20 अप्रैल 2023 को आरोप तय होने के बाद सुनवाई शुरू हुई थी.
विधायक ढुलू महतो मामले में पूर्व भाजपा नेत्री के पति अपने पूर्व दिये बयान से मुकरा
भाजपा की पूर्व महिला नेत्री के साथ दुष्कर्म की कोशिश के मामले की सुनवाई बुधवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश अखिलेश कुमार की अदालत में हुई. केस अभिलेख साक्ष्य पर निर्धारित था. अभियोजन की ओर से सहायक लोक अभियोजक समित प्रकाश ने केस के सूचक पूर्व भाजपा नेत्री के पति राजीव कुमार की गवाही करायी. गवाह ने अदालत को बताया कि वह घटना के बारे में कुछ नहीं जानता है. लिहाजा गवाह ने घटना की पुष्टि नहीं की. अदालत ने गवाह को पक्षद्रोही घोषित कर दिया. बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता एसएन मुखर्जी ने गवाह से जिरह किया. अदालत में भाजपा विधायक ढुलू महतो अनुपस्थित थे, उनकी ओर से उनके अधिवक्ता एनके सविता ने प्रतिनिधित्व आवेदन दायर किया. अदालत ने अभियोजन को गवाह पेश करने का आदेश देते हुए अगली तारीख एक फरवरी 2024 निर्धारित कर दी. बता दें कि 14 जुलाई 2023 को अदालत ने आरोपी ढुलू महतो के खिलाफ आरोप गठित कर केस का विचारण शुरू किया.
विधायक ढुलू महतो के खिलाफ नहीं हो सका आरोप गठन
डोमन महतो पर किये गये जानलेवा हमला व किरण महतो के हाइवा लूट कांड से संबंधित दो मामलों की सुनवाई बुधवार को एमपी एमएलए न्यायालय के विशेष न्यायाधीश अखिलेश कुमार की अदालत में हुई. दोनों मामलो में उनके खिलाफ आरोप तय नहीं किया जा सका. अदालत में बाघमारा के भाजपा विधायक ढुलू महतो अनुपस्थित थे. उनकी ओर से उनके अधिवक्ता ललन किशोर प्रसाद ने प्रतिनिधित्व आवेदन दायर किया, वहीं दूसरे आवेदन देकर समय की याचना की. उन्होंने अदालत को बताया कि तीन जुलाई 2023 को निचली अदालत ने उनके दो डिस्चार्ज पिटीशन को खारिज कर दिया था. आरोपी विधायक ढुलू महतो की ओर से उक्त पारित आदेश के खिलाफ झारखंड हाइकोर्ट में क्रिमिनल रिवीजन याचिका दायर कर चुनौती दी गयी है. इसलिए समय दिया जाए. अदालत ने समय के आवेदन को स्वीकार कर सुनवाई की अगली तारीख पांच फरवरी 2024 निर्धारित कर दी है. विधायक ढुलू महतो ने इस दोनों मामलों में डिस्चार्ज पिटीशन दाखिल किया है. गौरतलब है कि 29 अप्रैल 2019 को डोमन महतो पर जानलेवा हमला किया गया था.वहीं किरण महतो के हाइवा लूटकांड को आरोपियों ने 15 फरवरी 2020 को अंजाम दिया था. डोमन महतो ने बरोरा थाना में और किरण महतो ने बाघमारा थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी थी. पुलिस ने ढुलू महतो, अजय रवानी, कृष्णा रविदास, बिट्टू सिंह, केदार यादव, रियाज अंसारी, राजू शर्मा, बॉबी खान,अमजद खान, सोनू शर्मा के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया था.
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