14.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

हिंदूवादी संगठनों के ऐलान से हरकत में यूपी पुलिस, मथुरा में धारा 144 लागू, DM-SP ने लोगों से की ये अपील

Mathura Police News: मथुरा पुलिस ने हिंदूवादी संगठन अखिल भारतीय तीर्थ महासभा के ऐलान के बाद धारा 144 लागू कर दिया है. वहीं शहर में पुलिस की गश्ती तेज कर दी गई है.

यूपी के मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद के विवाद के बीच हिंदूवादी संगठनों के ऐलान से पुलिस हरकत में आ गई है. मथुरा में 6 दिसंबर है पहले धारा 144 लागू कर दिया गया है. वहीं पुलिस ने लोगों से अपील की है कि 6 दिसंबर के किसी भी कार्यक्रम में शामिल न हो. टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार मथुरा पुलिस ने हिंदूवादी संगठन अखिल भारतीय तीर्थ महासभा के ऐलान के बाद धारा 144 लागू कर दिया है. वहीं शहर में पुलिस की गश्ती तेज कर दी गई है. बाहर से आने-जाने वालों पर कड़ी नजर रखने को कहा गया है. वहीं शनिवार को जिले के वरीय पदाधिकारियों ने कृष्ण जन्मभूमि और ईदगाह स्थल का मुआयना किया.C

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार मथुरा पुलिस ने हिंदूवादी संगठन अखिल भारतीय तीर्थ महासभा के ऐलान के बाद धारा 144 लागू कर दिया है. वहीं शहर में पुलिस की गश्ती तेज कर दी गई है. बाहर से आने-जाने वालों पर कड़ी नजर रखने को कहा गया है. वहीं शनिवार को जिले के वरीय पदाधिकारियों ने कृष्ण जन्मभूमि और ईदगाह स्थल का मुआयना किया.

मथुरा के जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल ने मीडिया को बताया कि छह दिसम्बर तथा अन्य कई प्राथमिकताओं को लेकर पहले ही 24 नवम्बर से 21 जनवरी 2022 तक के लिए निषेधाज्ञा लगा दी गई है, जिसके चलते पूरे जनपद में बिना अनुमति पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों का एकत्र होना बैन कर दिया गया है. सुरक्षा की दृष्टि है यह कदम उठाया गया है.

क्या है मामला- अखिल भारतीय हिंदू तीर्थ महासभा ने पिछले दिनों ऐलान किया कि यूपी के मथुरा में 6 दिसंबर को भगवान श्रीकृष्ण का जलाभिषेक करेंगे. संगठन ने ऐलान किया कि वहां पर भगवान श्रीकृष्ण का जन्मभूमि है और हिंदुओं को पूजा करने का अधिकार है.

बताते चलें कि इस मामले की सुनवाई मथुरा की एक अदालत में हो रही है. मामले में श्रीकृष्ण जन्मभूमि परिसर की 13.37 एकड़ जमीन का मालिकाना हक मांगा गया है. साथ ही मंदिर स्थल से शाही ईदगाह मस्जिद को भी हटाने की अपील की गई है.

Also Read: श्री कृष्ण जन्मभूमि मामला : अगली सुनवाई 19 फरवरी को

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें