Jharkhand News: रामगढ़ के गोला में मनरेगा घोटाला, लोकपाल ने की 2,62,506 रुपये रिकवरी की अनुशंसा

जानकारी के अनुसार गोला प्रखंड क्षेत्र की सोसोकला एवं मगनपुर पंचायत से प्राप्त वादों के निष्पादन संबंधी उपविकास आयुक्त से अनुशंसा की गयी है. जिसमें वाद संख्या 169, 170, 171/2022-23 शामिल हैं. इसकी प्रतिलिपि उपायुक्त रामगढ़, मनरेगा आयुक्त (ग्रामीण विकास विभाग) को दी गयी है.

By Prabhat Khabar Digital Desk | January 7, 2023 5:16 PM

रजरप्पा : रामगढ़ जिले के गोला प्रखंड क्षेत्र के कई गांवों में मनरेगा कार्यों में भारी अनियमितता बरती गयी है. इसे लेकर मनरेगा लोकपाल डॉ सुदेश्वर प्रसाद सिंह द्वारा कई मामलों की जांच की गयी. इसके बाद तत्कालीन बीडीओ, बीपीओ सहित कई कर्मियों पर जुर्माना लगाने की अनुशंसा की गयी है. लोकपाल द्वारा 2,62,506 रुपये रिकवरी की अनुशंसा की गयी है.

बिना डोभा बनाए निकाल ली गयी राशि

जानकारी के अनुसार गोला प्रखंड क्षेत्र की सोसोकला एवं मगनपुर पंचायत से प्राप्त वादों के निष्पादन संबंधी उपविकास आयुक्त से अनुशंसा की गयी है. जिसमें वाद संख्या 169, 170, 171/2022-23 शामिल हैं. इसकी प्रतिलिपि उपायुक्त रामगढ़, मनरेगा आयुक्त (ग्रामीण विकास विभाग) को दी गयी है. बताया जाता है कि मगनपुर पंचायत के महलीडीह गांव की शिकायतकर्ता मालती देवी (पति इंद्रदेव महतो) ने बिना डोभा निर्माण के ही राशि निकासी का आरोप लगाया था. इस मामले में जॉब कार्ड, मास्टर रोल की जांच, मनरेगाकर्मियों, ग्रामीणों से पूछताछ, स्थल निरीक्षण, दस्तावेजों की जांच के बाद यह कार्रवाई की गयी है.

लगाया गया जुर्माना

जांच अधिकारी लोकपाल ने पाया कि यहां डोभा का निर्माण नहीं हुआ है. साथ ही स्थल निरीक्षण में पता चला कि तत्कालीन ग्राम रोजगार सेवक, पंचायत सचिव, मुखिया, कनीय अभियंता, बीपीओ एवं बीडीओ द्वारा मिलीभगत कर योजना को कागजातों में दिखा कर गलत तरीके से धरातल पर उतारने का प्रयास किया गया. इस कारण झारखंड सरकार के ग्रामीण विकास विभाग के कार्यादेश 36 के आधार पर दोषी मानते हुए दंडित करने का निर्णय लिया गया है. इसमें तत्कालीन ग्राम रोजगार सेवक (पंचायत मगनपुर) को दंड की राशि एक हजार एवं वसूली की राशि 6285.6 कुल राशि 7285.6, तत्कालीन पंचायत सचिव पर दंड की राशि एक हजार, वसूली की राशि 12571, कुल राशि 13571 रुपया, तत्कालीन मुखिया दंड एक हजार, वसूली की राशि 12571, कुल राशि 13571, तत्कालीन कनीय अभियंता पर दंड एक हजार, वसूली की राशि 12571, कुल राशि 13571 रुपया, तत्कालीन प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी पर दंड एक हजार, वसूली की राशि 6285, कुल राशि 7285 एवं तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी पर दंड एक हजार, वसूली राशि 12571, कुल राशि 13571 जुर्माना लगाने की अनुशंसा की गयी है. इस तरह सभी पर दंड छह हजार, वसूली की राशि 62,856 एवं कुल राशि 68,856 रुपया वापस करने की अनुशंसा की गयी है.

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खेल मैदान मामले में भी वसूली की अनुशंसा

इसके अलावा सोसोखुर्द गांव के ग्रामीणों की शिकायत पर खेल मैदान की जांच की गयी थी. इसमें पाया गया कि यहां खेल मैदान का काम नहीं हुआ है. इसे लेकर तत्कालीन ग्राम रोजगार सेवक, तत्कालीन पंचायत सचिव, तत्कालीन मुखिया सोसोकला, तत्कालीन प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी एवं तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी पर दंड की राशि छह हजार, वसूली राशि एक लाख 87 हजार 650, कुल राशि एक लाख 93 हजार 650 रुपये वापस करने की अनुशंसा की गयी है.

रिपोर्ट : शंकर पोद्दार

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