कोडरमा बाजार, गौतम राणा: अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय की अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म करने के आरोपी डोमचांच के नेरपुर निवासी डब्लू सिंह उर्फ डेगन (पिता भिखो सिंह) को धारा 6 पोक्सो एक्ट में दोषी पाते हुए 20 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही 25 हजार का आर्थिक जुर्माना भी लगाया है. जुर्माने की राशि नहीं देने पर एक वर्ष अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी. इसके अलावा अदालत ने धारा 4 पोक्सो एक्ट में दोषी पाते हुए आरोपी को 15 वर्ष सश्रम कारावास और 25 हजार का आर्थिक जुर्माना लगाया एवं 504 आईपीसी के तहत दोषी पाते हुए एक वर्ष सश्रम कारावास और एक हजार का आर्थिक जुर्माना लगाया. सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी.
दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने सुनाया फैसला
न्यायालय में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष से लोक अभियोजक पीके मण्डल ने 8 गवाहों का परीक्षण कराया और अभियुक्त को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की. बचाव पक्ष से अधिवक्ता आत्मानन्द पांडेय ने अपनी दलीलें पेश कीं. अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और अभिलेख पर उपस्थित साक्ष्यों का अवलोकन करते हुए आरोपी को सजा सुनाई.
चाकू की नोंक पर घर में घूसकर किया था दुष्कर्म
इस मामले को लेकर नाबालिग के द्वारा डोमचांच थाने में कांड संख्या 11/20 पोक्सो एक्ट में केस दर्ज कराया गया था. इसमें पीड़िता ने कहा था कि जब उसके माता-पिता लकड़ी लाने जंगल चले जाते थे, तो आरोपी उसके घर में घुसकर चाकू की नोंक पर उसके साथ दुष्कर्म करता था. जब भी वह इसका विरोध करती थी, तो आरोपी उसे शादी का आश्वासन देता था. इसके साथ ही किसी को बताने पर जान मारने की धमकी भी देता था. इसी दौरान एक दिन दुष्कर्म करते पीड़िता के माता-पिता ने उसे देख लिया. इसके बाद थाने में केस दर्ज किया गया.
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