विवाहित महिला से दुष्कर्म करने के आरोपी इमरान खान उर्फ मो नौशाद को अदालत ने दस साल कैद की सजा सुनायी है. साथ ही पांच हजार रुपये का जुर्माना देने को भी कहा है. जुर्माना नहीं देने की स्थिति में छह माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा. वारदात 31 जनवरी 2021 की है. द्वितीय अतिरिक्त दौरा जज की अदालत ने यह सजा सुनायी है. बिरमित्रपुर इलाके की महिला को ओडिशा के राउरकेला के एक होटल में महिला से दुष्कर्म हुआ था. जिसकी शिकायत बिरमित्रपुर थाने में दर्ज हुई थी. दर्ज शिकायत के अनुसार कुआरमुंडा के रहनेवाले इमरान खान ने पीड़िता के साथ दोस्ती की थी जिसके बाद दोनों के बीच वाटसएप पर बातचीत होती थी. बाद में इमरान ने घनिष्ठता बढ़ाने के साथ ही पीड़िता की बेटी के लिए रिश्ता भी बताया था.
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31 जनवरी 2021 को इमरान ने पीड़िता की बेटी को मोबाइल दिलाने के लिए राउरकेला आया था. यहां पर पीड़िता की बेटी को एक होटल के बाहर बिठाकर महिला को अपने साथ होटल के अंदर ले गया था. जहां महिला से उसने दुष्कर्म किया था. बाद में पीड़िता ने अपने एक परिचित के साथ मिलकर इसकी शिकायत थाने में दी थी. पुलिस ने जांच करने के बाद आरोपी इमरान को गिरफ्तार कर लिया था. इस मामले में सोमवार को अदालत का फैसला आया.
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