Kanpur News: डीएम की रिपोर्ट के आधार पर चार्जशीट हो रही तैयार, विधायक की जमानत अर्जी पर फैसला सुरक्षित
कानपुर के सिविल लाइन्स में नजूल की जमीन और अपार्टमेंट बनाने पर पुलिस ने विवेचना शुरू कर दी है. डीएम की जांच रिपोर्ट के आधार पर विवेचना को आगे बढ़ाया गया है. रिपोर्ट के आधार पर ही पुलिस चार्जशीट को तैयार कर रही है. इस मामले में विधायक इरफान सोलंकी के कुछ और करीबियों की भूमिका भी तलाशी जा रही है.
Kanpur : यूपी में कानपुर के सिविल लाइन्स में नजूल की जमीन और अपार्टमेंट बनाने पर पुलिस ने विवेचना शुरू कर दी है. डीएम की जांच रिपोर्ट के आधार पर विवेचना को आगे बढ़ाया गया है. विवेचना को इसलिए भी आसान माना जा रहा है क्योंकि मामले में डीएम की जांच रिपोर्ट पहले से ही शामिल हैं.
रिपोर्ट के आधार पर ही पुलिस चार्जशीट को तैयार कर रही है. वहीं मामले में जिन अज्ञात लोगों को शामिल किया गया है. उसमें विधायक इरफान सोलंकी के कुछ और करीबियों की भूमिका भी तलाशी जा रही है. भूमिका मिलने पर उसका नाम आरोपितों में शामिल किया जाएगा.
विधायक की भूमिका जा रही तलाशी
ग्वालटोली पुलिस ने वादी बनकर इरफान सोलंकी के करीबी शौकत अली उर्फ शौकत पहलवान और उसके बेटे अशरफ उर्फ शेखू के खिलाफ धोखाधड़ी समेत अन्य गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज कराई थी. विवेचना ग्वालटोली में तैनात अवर निरीक्षक छत्रपाल सिंह को सौंपी गई है. विवेचक के मुताबिक यह जमीन नजूल की है.
इसकी रिपोर्ट डीएम के यहां से भी मिली है. डीएम के यहां से रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद बहुत कुछ साक्ष्य जुटाने के लिए नहीं बचते हैं. वहीं उनका कहना है कि एफआईआर में जो अज्ञात है, उसमें विधायक के साथ मौजूद अन्य लोगों की भूमिका भी तलाशी जा रही हैं.
जमानत अर्जी पर फैसला सुरक्षित
सपा विधायक इरफान सोलंकी व उनके भाई रिजवान के खिलाफ रंगदारी के मामले में जमानत अर्जी पर बहस पूरी हो गई है. इस पर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित कर लिया है. विधायक के खिलाफ दर्ज आगजनी के मामले में दो अन्य आरोपितों की जमानत अर्जी पर पुलिस रिपोर्ट मांगी गई है. इस मामले में 19 मई को सुनवाई होगी.
वहीं जाजमऊ थाने में विधायक व उनके भाई के खिलाफ नसीम आरिफ ने रंगदारी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी. एमपी-एमएलए कोर्ट में इस मामले में विधायक व उनके भाई की जमानत अर्जी लगाई थी. दोनों पक्षों का तर्क सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित कर लिया.
एमपी-एमएल कोर्ट में चल रहे बांग्लादेशी डा.रिजवान की जमानत अर्जी पर भी बहस पूरी हो गई है. वहीं, विधायक के खिलाफ जाजमऊ में दर्ज आगजनी के मामले में अन्य आरोपित महबूब व अनूप यादव की जमानत अर्जी कोर्ट में आई है. इस पर भी अगली सुनवाई 19 मई को होगी.
रिपोर्ट: आयुष तिवारी