विश्वकप के पहले क्रिकेटर मोहम्मद शमी को बड़ी राहत, अदालत ने पत्नी पर अत्याचार मामले में दी जमानत
अदालत के निर्देश के मुताबिक मंगलवार को अलीपुर कोर्ट में क्रिकेटर शमी सशरीर पेश हुए. दो हजार रुपये के निजी मुचलके पर अलीपुर कोर्ट ने मोहम्मद शमी को दी जमानत. पुलिस की जांच में अधिकतर आरोप बेबुनियाद पाये गये.
कोलकाता,विकास कुमार गुप्ता : आगामी अक्तूबर महीने में देश में क्रिकेट विश्वकप का महाकुंभ शुरू होनेवाला है. इसके पहले भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी (Mohammed Shami) को मंगलवार को अलीपुर कोर्ट की एसीजेएम अदालत से बड़ी राहत मिली है. ससुराल में पत्नी के साथ छेड़खानी एवं उनपर अत्याचार करने के वर्ष 2018 के मामले में उन्हें अदालत ने दो हजार रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दी है. जादवपुर थाने में उनकी पत्नी हसीन जहां ने पति मोहम्मद शमी एवं उनके भाई के खिलाफ ससुराल में घरेलू अत्याचार की शिकायत दर्ज करायी थी. जिसकी सुनवाई एसीजेएम अदालत में चल रही है. समय पर जादवपुर थाने की पुलिस ने अदालत में इस मामले की चार्जशीट पेश की थी. जिसके बाद मोहम्मद शमी को एक महीने के भीतर अदालत ने समर्पण करने का निर्देश दिया था.
क्या था मामला
अदालत सूत्रों का कहना है कि क्रिकेटर मोहम्मद शमी एवं उनके भाई के खिलाफ शमी की पत्नी हसीन जहां ने ससुराल में अत्याचार एवं छेड़खानी की शिकायत दर्ज करायी थी. अदालत में हसीन जहां की तरफ से उनकी वकील मृगांक मिस्त्री ने कहा कि मोहम्मद शमी ने इस याचिका के खिलाफ उच्च अदालत में आवेदन किया था. जिसकी सुनवाई में अदालत ने शमी को निचली अदालत में समर्पण करने का निर्देश दिया था. इसी निर्देश के बाद मंगलवार को शमी अलीपुर कोर्ट में समर्पण करने पहुंचे थे.
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पुलिस की जांच में अधिकतर आरोप बेबुनियाद पाये गये
इधर, मोहम्मद शमी की तरफ से वकील सलीम रहमान ने कहा कि उनके मुवक्किल पर कई तरह के आरोप लगाये गये थे. पुलिस की जांच में अधिकतर आरोप बेबुनियाद पाये गये. सिर्फ पत्नी पर अत्याचार के मामले में दायर चार्जशीट में उनके मुवक्किल को दो हजार रुपये के व्यक्तिगत मुचलके पर जमानत दी गयी है. गौरतलब है कि क्रिकेटर मोहम्मद शमी के खिलाफ उनकी पत्नी ने एकाधिक आरोप लगाये थे. जिसके बाद जादवपुर थाने में शमी एवं उनके भाई एवं परिवार के सदस्यों के खिलाफ शिकायत दर्ज करायी थी.
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