बाहुबली माफिया अतीक अहमद को लगा एक और बड़ा झटका, एमपी-एमएलए कोर्ट ने निरस्त की जमानत

प्रयागराज जिले के धूमनगंज इलाके में 25 जनवरी, 2005 को शहर पश्चिमी के विधायक राजू पाल को दिनदहाड़े गोलियों से छलनी कर हत्या कर दी गई थी. इस मामले में राजू पाल की पत्नी पूजा पाल ने अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ के खिलाफ धूमनगंज थाने में मुकदमा दर्ज कराया था.

By Prabhat Khabar News Desk | April 18, 2022 10:38 PM
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Prayagraj News: बाहुबली माफिया अतीक अहमद को एक और बड़ा झटका लगा है. प्रदेश सरकार की अर्जी पर एमपी एमएलए कोर्ट ने सुनवाई करते हुए साल 2005 में विधायक राजूपाल हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल को धमकाने के मामले में 2009 में मिली जमानत निरस्त कर दी. यह आदेश सोमवार को अपर सत्र न्यायाधीश डॉ. दिनेश चंद्र शुक्ला ने सभी पक्षों को सुनने के बाद दिया.

गौरतलब है कि प्रयागराज के धूमनगंज इलाके में 25 जनवरी, 2005 को शहर पश्चिमी के विधायक राजू पाल को दिनदहाड़े गोलियों से छलनी कर हत्या कर दी गई थी. इस मामले में राजू पाल की पत्नी पूजा पाल ने अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ के खिलाफ धूमनगंज थाने में मुकदमा दर्ज कराया था. राजूपाल हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल को मुकदमे में गवाही को लेकर अतीक और उसके भाई अशरफ द्वारा लगातार धमकी मिलने लगी थी.

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उमेश पाल के मुताबिक, 28 फरवरी, 2006 को फांसी इमली के पास शाम करीब 5 बजे उसे अतीक अहमद के गुर्गे दिनेश, अंसार बाबा व अन्य पिस्टल की नोक पर जबरन अपहरण कर अतीक के चकिया स्थित कार्यालय ले गए, जहां उमेश पाल के साथ सभी ने मिलकर मारपीट की और मुकदमे की गवाही से मुकरने को लेकर प्रताड़ित किया. उमेश के मुताबिक अतीक के गुर्गों ने उसे गवाही से मुकरने के लिए करंट के शॉक भी दिए थे. इस मामले में अतीक अहमद व अन्य पर धूमनगंज थाने में अपराध संख्या 270/2007 मुकदमा दर्ज किया गया था.

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इस मामले में 10 फरवरी, 2009 को प्रभारी सत्र न्यायाधीश कोर्ट ने अतीक अहमद को जमानत दे दी थी, जिसे निरस्त करने के लिए कोर्ट में स्टेट की ओर से अर्जी दी गई थी. अतीक अहमद इस वक्त अहमदाबाद जेल में निरुद्ध है. अतीक सुआट्स डीम्ड यूनिवर्सिटी में घुसकर मारपीट करने के मामले के बाद से ही जेल में निरुद्ध है.

रिपोर्ट- एस के इलाहाबादी, प्रयागराज

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