Prayagraj News: मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह का आयोजन प्रदेश भर में पांच दिसंबर को किया जाएगा. जिला समाज कल्याण अधिकारी प्रवीण कुमार सिंह ने बताया कि इस योजना का लाभ प्रयागराज के पात्र लाभार्थी भी उठा सकते है. उन्होंने कहा कि शहरी क्षेत्र के निवासी नगर निगम /टाउन एरिया के निवासी नगर पंचायत व ग्रामीण क्षेत्र के निवासी विकास खण्डों में सामूहिक विवाह हेतु अधिक से अधिक संख्या में शासन की इस अति महत्वपूर्ण योजना का लाभ उठायें.
-
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजनान्तर्गत के अंतर्गत पात्रता के लिए कन्या के अभिभावक का उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए.
-
विवाह हेतु कन्या की आयु शादी की तिथि से 18 वर्ष एवं वर (लड़के) की आयु 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए.
-
आवेदक की वार्षिक आय सीमा 2 लाख से कम होनी चाहिए.
-
कन्या का स्वयं के नाम से बैंक खाता होना चाहिए.
-
आवेदक, वर व कन्या का आधार कार्ड, शैक्षिक प्रमाण-पत्र (आयु प्रमाण किये जाने हेतु ) होना चाहिए.
-
अनुसूचित जाति/जनजाति, पिछड़ा वर्ग के आवेदकों के पास जाति प्रमाण-पत्र होना चाहिए.
Also Read: Prayagraj News: हाईकोर्ट का बड़ा आदेश, मृतक आश्रित कोटे में विवाहित बेटी को भी नौकरी पाने का अधिकार
सामूहिक विवाह हेतु विधवा की पुत्री, स्वयं विधवा व तलाकशुदा का पुनर्विवाह, दिव्यांगजन अभिभावक की पुत्री, जो स्वयं दिव्यांग हो, को प्राथमिकता दी जाएगी. योजनान्तर्गत कुल 51 हजार की राशि प्रति जोड़े पर व्यय की जाती है. इसमें 35 हजार लड़की के बैंक बचत खाते में स्थानान्तरित की जाती है. विवाह सामग्री के लिए 10 हजार दिए जाते हैं. प्रति जोड़ा भोजन, बिजली-पानी, टेंट की व्यवस्था में 6 हजार व्यय किया जाता है.
Also Read: Prayagraj News: UP में एडेड कॉलेजों को जल्द मिलेंगे 599 नए प्रधानाचार्य, चयन बोर्ड ने कही ये बात
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का लाभ लेने के लिए पात्रों को निर्देशानुसार सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ ब्लॉक पर आवेदन करना होगा. यह आवेदन पांच दिसंबर से 2 दिन पूर्व तक किया जा सकता है. ब्लॉक अधिकारी द्वारा आवेदनकर्ताओं का सत्यापन कराया जाएगा. इसके बाद पात्र योजना का लाभ ले सकते है.
(रिपोर्ट- एस के इलाहाबादी, प्रयागराज)