23.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

बच्चों के मुद्दों को हल करने का प्रयास करें, उच्च न्यायालय ने नवाजुद्दीन सिद्दीकी और उनकी पत्नी को दी हिदायत

न्यायमूर्ति ए. एस. गडकरी और न्यायमूर्ति पी. डी. नाइक की एक खंडपीठ ने नवाजुद्दीन सिद्दीकी और उनकी पत्नी को बच्चों के संबंध में अपने मतभेदों को हल करने की कोशिश करने के लिए कहा है. अदालत ने कहा, ''वह केवल अपने बच्चों और उनकी शिक्षा के बारे में चिंतित हैं. एक दूसरे के साथ बात करें.

बम्बई उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को बॉलीवुड अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी और उनकी पत्नी को अपने दो नाबालिग बच्चों से संबंधित मतभेदों को हल करने की कोशिश करने का सुझाव दिया. नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने उच्च न्यायालय में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर कर अलग रह रही अपनी पत्नी जैनब को इस बारे में जानकारी देने का निर्देश दिये जाने का अनुरोध किया था कि उनकी 12 वर्षीय बेटी और सात वर्षीय बेटा कहां हैं.

आपस में सुलझा है सभी बातें

न्यायमूर्ति ए. एस. गडकरी और न्यायमूर्ति पी. डी. नाइक की एक खंडपीठ ने अभिनेता और उनकी पत्नी को बच्चों के संबंध में अपने मतभेदों को हल करने की कोशिश करने के लिए कहा है. अदालत ने कहा, ”वह (नवाजुद्दीन सिद्दीकी) केवल अपने बच्चों और उनकी शिक्षा के बारे में चिंतित हैं. एक दूसरे के साथ बात करें. यदि यह काम किया जा सकता है, तो अच्छा होगा कि मामले को सौहार्दपूर्वक निपटा लिया जाये. नवाजुद्दीन सिद्दीकी की ओर से पेश हुए अधिवक्ता प्रदीप थोराट ने अदालत को बताया कि अभिनेता को इस बारे में जानकारी नहीं है कि उनके बच्चे कहां हैं.

पीठ ने पूछा रिजवान सिद्दीकी से पूछा ये सवाल

वकील ने कहा, ”याचिकाकर्ता (सिद्दीकी) ने सोचा कि उनके बच्चे दुबई में हैं, लेकिन उन्हें अब बच्चों के स्कूल से एक मेल मिला है कि वे अपनी कक्षाओं में नहीं जा रहे हैं.” उन्होंने कहा कि अभिनेता की पत्नी नवंबर 2022 में बच्चों के बिना दुबई से भारत आई थी. उन्होंने बताया कि महिला और उनके बच्चे दुबई के स्थायी निवासी हैं. पीठ ने जैनब के वकील रिजवान सिद्दीकी से पूछा है कि अभिनेता के बच्चे कहां हैं.

Also Read: नवाजुद्दीन सिद्दीकी को दहेज उत्पीड़न मामले में राहत, मुंबई कोर्ट ने खारिज की याचिका, जानें पूरा मामला
इस दिन होगी अगली सुनवाई

रिजवान सिद्दीकी ने अदालत को बताया कि बच्चे अपनी जैविक मां के साथ हैं और वे दुबई वापस नहीं जाना चाहते हैं. वकील ने कहा, दोनों बच्चे अपनी मां के साथ भारत में रहना चाहते हैं. वे यहां अपनी शिक्षा जारी रखना चाहते हैं. पीठ ने तब अभिनेता की पत्नी से अगले सप्ताह तक अदालत को इस बारे में बताने को कहा कि उन्होंने बच्चों की शिक्षा के संबंध में क्या तय किया है. पीठ ने मामले की अगली सुनवाई की तिथि तीन मार्च तय की है. (भाषा इनपुट के साथ)

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें