Scams in Bengal: पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाला के बाद नगरपालिका भर्ती घोटाला, जांच करेगी CBI
पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाला के बाद नगरपालिका भर्ती घोटाला का मामला सामने आया है. कलकत्ता हाई कोर्ट ने सीबीआई को नगरपालिका भर्ती घोटाले की जांच करने का निर्देश दिया है.
कलकत्ता उच्च न्यायालय ने सीबीआई को पश्चिम बंगाल में नगर निगम में भर्तियों में कथित घोटाले की जांच करने का निर्देश दिया है. दरअसल, शिक्षक भर्ती घोटाला मामले की ईडी द्वारा की गई जांच के दौरान नगरपालिका भर्ती घोटाले से संबंधित कई सबूत मिले हैं. इसी को ध्यान में रखते हुए अदालत ने सीबीआई को नगर निगम में कथित घोटाले की जांच करने का आदेश दिया.
ईडी जांच में क्या मिला
ईडी ने कलकत्ता उच्च न्यायालय को बताया कि शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में गिरफ्तार अयान सिल जैसे एजेंट पश्चिम बंगाल में विभिन्न नगरपालिकाओं में लिपिक, सफाईकर्मी, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, चालक आदि की भर्ती में कथित अनियमितताओं में भी शामिल थे.
हाई कोर्ट ने क्या कहा
ईडी की ओर से दी गई रिपोर्ट के बाद हाई कोर्ट के जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय ने आदेश में कहा, ‘‘मैं सीबीआई को नगरपालिका भर्ती घोटाले की जांच करने का भी निर्देश देता हूं, जिसमें अयान सिल जैसे साझा एजेंट और लाभार्थी शामिल हैं और दोनों मामलों (यानी कि शिक्षक घोटाला मामला और नगरपालिका भर्ती घोटाला मामला) में पीड़ित आम आदमी है.’’
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प्राथमिकी दर्ज कर सकती है सीबीआई
शुक्रवार को दिए आदेश में जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय ने कहा कि अगर जरूरत पड़ती है तो सीबीआई कथित नगरपालिका भर्ती घोटाले के संबंध में मामले की जांच के लिए प्राथमिकी भी दर्ज कर सकती है. अदालत ने सीबीआई को इस आदेश के आधार पर उठाए कदमों की सूचना देते हुए उसे 28 अप्रैल को एक रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश भी दिया है.
ईडी ने दायर की थी अर्जी
अदालत ने बताया कि ईडी की ओर से दायर एक अर्जी से इस घोटाले का खुलासा हुआ. ईडी की ओर से दायर अर्जी में कहा गया कि शिक्षक भर्ती घोटाले में धन के लेनदेन की जांच करते हुए उसे इस राज्य में नगरपालिका में कथित भर्ती घोटाले का पता चला है.