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धनबाद में पांच वर्ष बच्चे की हत्या का गुल्लू दोषी करार, सजा आज

पांच वर्षीय बच्चे शाहिद खान की हत्या में डोमगढ़ सिंदरी निवासी जेल में बंद गुल्लू रेड्डी को गुरुवार को अदालत ने दोषी करार दिया है. सजा की बिंदु पर सुनवाई तीन मार्च को होगी. प्राथमिक मृतक की सौतेली मां मालती देवी के बयान पर प्रीति देवी के खिलाफ दर्ज की गयी थी.

Dhanbad News: डोमगढ़ सिंदरी निवासी पांच वर्षीय बच्चे शाहिद खान की हत्या में डोमगढ़ सिंदरी निवासी जेल में बंद गुल्लू रेड्डी को गुरुवार को अदालत ने दोषी करार दिया है. सजा की बिंदु पर सुनवाई तीन मार्च को होगी. प्राथमिक मृतक की सौतेली मां मालती देवी के बयान पर प्रीति देवी के खिलाफ दर्ज की गयी थी. आरोप लगाया था कि 12 नवंबर 2020 को मृतक शाहिद हनुमान मंदिर के पास खेल रहा था, फिर वापस नहीं आया. खोजबीन के बाद भी पता नहीं चला तो प्रीति देवी ने मालती से कहा : वह उसका बच्चा खोज सकती है. प्रीति देवी उसे लेकर एक तांत्रिक के पास गयी. परंतु बच्चा नहीं मिला. 18 नवंबर 2020 को अंधा स्कूल के समीप बच्चे के शरीर का कंकाल मिला. शव के पास ही बच्चे का जींस पैंट था. उसे देखकर मालती ने बच्चे की पहचान की.

मालती ने आरोप लगाया कि उसके पड़ोस में रहने वाली प्रीति देवी, जिससे पूर्व में इनका झगड़ा हुआ था, ने इनके बेटे की हत्या कर दी है और शव को पास के जंगल में छुपा दिया था. अनुसंधान के बाद पुलिस ने 23 नवंबर 20 को गुल्लू रेड्डी को गिरफ्तार किया. उसने घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार की. आरोप पत्र में पुलिस ने दावा किया कि घटना के दिन जिस बच्चे के साथ शाहिद खेल रहा था, उसने गुल्लू रेड्डी को शाहिद को बुलाकर जंगल की ओर ले जाते देखा था. जब वह गुल्लू के पीछे जाने लगा, तो गुल्लू ने उसे मार कर भगा दिया था. पुलिस ने दावा किया कि घटनास्थल के पास से गुल्लू का गमछा बरामद किया गया था. फॉरेंसिक जांच में इस बात की पुष्टि हुई कि वह गमछा गुल्लू रेड्डी का था.

नाबालिग से दुष्कर्म के मुजरिम को 20 वर्ष कैद

12 वर्षीय लड़की के साथ दुष्कर्म करने के एक मामले में अदालत ने गुरुवार को सजा की बिंदु पर अपना फैसला सुनाया. धनबाद पोक्सो के विशेष न्यायाधीश प्रभाकर सिंह की अदालत ने मुजरिम कालूबथान निवासी विजय टुडू को 20 वर्ष कैद व पांच हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनायी है. एक मार्च को अदालत ने विजय को दोषी करार दिया था. प्राथमिकी पीड़िता की शिकायत पर 19 मई 19 को दर्ज की गयी थी. इसके मुताबिक 18 मई 2019 को दिन के तीन बजे पीड़िता घर में बर्तन साफ कर रही थी, उसके मां-पिताजी काम करने के लिए बाहर थे. इस दौरान विजय ने उसे जबरन पकड़ लिया और कमरे में ले जाकर दुष्कर्म किया. हो हल्ला होने पर बगल का एक व्यक्ति आया. इसने पीड़िता को बचाया. विजय मौका देख कर भाग गया.

शादी का प्रलोभन दे दुष्कर्म में मुजरिम 15 वर्ष कैद

शादी का प्रलोभन देकर दुराचार के मुजरिम मो साहिल अंसारी को अदालत ने गुरुवार को 15 वर्ष कैद व 50 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी है. उसके खिलाफ पीड़िता ने हरिहरपुर थाना में 19 सितंबर 2020 को मामला दर्ज कराया था. पीड़िता ने कहा था कि उसका पड़ोसी साहिल डेढ़ वर्ष से शादी का प्रलोभन देकर शारीरिक संबंध बना रहा था. इससे वह गर्भवती हो गयी. अभियुक्त के परिवार के सदस्य मो नदीम अंसारी, हलीमा खातून, तनीषा परवीन, मोहम्मद वसीम अंसारी तथा प्रवीण बानो ने 19 अगस्त 2020 को दोनों पक्षों के बीच समझौता करा कर शादी करने की बात कही. परंतु 19 सितंबर 2020 को अभियुक्त ने शादी करने से इनकार कर दिया. फिर वे लोग गर्भपात कराने की शर्त पर शादी को राजी हुए. दवा देकर उसका गर्भपात भी करा दिया. इसके बाद साहिल ने पुन: शारीरिक संबंध बनाना शुरू किया. इससे वह दोबारा दो माह की गर्भवती हो गयी. दुबारा शादी के लिए दबाव बनाने पर उसने शादी करने से इनकार कर दिया.

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मुखिया, रोजगार सेवक पर दुष्कर्म के प्रयास का मुकदमा

महुदा थाना क्षेत्र की एक महिला ने पदुगोडा पंचायत के रोजगार सेवक मोहसिन अख्तर, मुखिया महेश पटवारी के खिलाफ छेड़छाड़ व दुष्कर्म के प्रयास का मुकदमा दर्ज कराया है . अदालत ने मामले को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया है. शिकायतवाद में पीड़िता ने आरोप लगाया है कि 22 फरवरी 2023 की शाम 4:00 बजे वह अपने घर में थी कि उसी वक्त रोजगार सेवक मोहसिन व मुखिया महेश उसके घर में आये और कहा दीदी बाड़ी योजना के तहत तुम्हारा घर बनवा देंगे. उसका फोटो लेना है. इसके बाद दोनों ने तीन हजार रिश्वत की मांग की. रिश्वत देने से इनकार करने के बाद दोनों उसके साथ अश्लील हरकत करने लगे, छेड़खानी व दुराचार का प्रयास किया.

संजीव की याचिका पर उभय पक्षों की बहस पूरी, आदेश आज

धनबाद नगर निगम के पूर्व डिप्टी मेयर व कांग्रेस नेता नीरज सिंह समेत चार लोगों की हत्या मामले की सुनवाई गुरुवार को अदालत में हुई. आरोपी संजीव सिंह की ओर से दायर किए गए आवेदन पर अधिवक्ता मोहम्मद जावेद ने घटना के दिन स्टील गेट में छह ट्रैफिक जवान तैनात थे, संबंधी डीएसपी का पत्र प्रदर्श के रूप में अंकित करने और चारों मृतक के का शव का पोस्टमार्टम मेडिकल बोर्ड द्वारा किया गया था संबंधी दस्तावेज को मांगने पर की प्रार्थना की. वहीं अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक कुलदीप शर्मा ने बहस करते हुए कहा कि बचाव पक्ष की ओर से दायर दोनों आवेदन को खारिज करने का आग्रह अदालत से की. अदालत ने उभय पक्षों की दलील सुनने के बाद आदेश के लिए तीन मार्च की तारीख निर्धारित की है. सुनवाई के दौरान झरिया के पूर्व भाजपा विधायक संजीव सिंह, धनजी सिंह, डब्लू, मिश्रा, संजय सिंह, पींटू सिंह, शूटर अमन सिंह, शिबू उर्फ सागर, सोनू उर्फ कुर्बान, सतीश उर्फ रोहित उर्फ चंदन व मास्टरमाइंड पंकज सिंह को अदालत में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया.

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