कानपुरः रोक के बाद भी सड़क पर पढ़ी गई नमाज, जाजमऊ बजरिया और बाबूपुरवा में 1850 लोगों के खिलाफ FIR
यूपीः कानपुर में बीच सड़क में नमाज पढ़ने वालों के खिलाफ पुलिस ने सख्त रुख अपनाते हुए कार्रवाई की है. अलविदा व ईद की नमाज सड़क पर पढ़ने वाले 1850 लोगों के खिलाफ शहर के जाजमऊ, बाबूपुरवा और बजरिया थानों में एफआईआर दर्ज की गई है. इनमें ईदगाह कमेटी के सदस्य भी शामिल है.
यूपीः कानपुर में शासन के आदेश के बाद बीच सड़क में नमाज पढ़ने वालों के खिलाफ पुलिस ने सख्त रुख अपनाते हुए कार्रवाई की है. अलविदा व ईद की नमाज सड़क पर पढ़ने वाले 1850 लोगों के खिलाफ शहर के जाजमऊ, बाबूपुरवा और बजरिया थानों में एफआईआर दर्ज की गई है. इनमें ईदगाह कमेटी के सदस्य भी शामिल है. दरअसल शासन की ओर से सख्त आदेश दिए गए थे कि सड़क पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी. जिसके बाद कानपुर प्रशासन ने धर्म गुरुओं के साथ बैठक की थी और सबको आदेश का पालन करने को कहा था.
शासन के आदेश का नहीं हुआ पालन
शासन की ओर से ईद और अलविदा की नमाज को बीच सड़क में न कराने का आदेश जारी किया गया था. जिसके बाद बाद कानपुर पुलिस कमिश्नरेट के अधिकारियों ने दावा किया था कि धर्म गुरुओं और संभ्रांत लोगों के साथ बैठक कर इसका पालन कराया जा रहा है. मगर ऐसा नहीं हो सका. इसके बाद तीन थानों में पुलिस ने वादी बनकर नमाजियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी.
ईदगाह कमेटी समेत 1500 पर FIR
बजरिया थाना क्षेत्र के बड़ी ईदगाह के बाहर अलविदा और ईद की नमाज बीच सड़क में अदा की गई थी. जिस पर बजरिया थाने में तैनात एसएसआई ओमवीर सिंह ने ईदगाह कमेटी के सदस्यों समेत 1500 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है. इसमें कहा गया कि ईद पर बेनाझाबर स्थित मरकजी ईदगाह में उनकी ड्यूटी थी. ईदगाह कमेटी के सदस्यों को बताया गया था कि सड़क पर नमाज नहीं पढ़ी जाए. इसके बावजूद लोग ईदगाह गेट के बाहर सड़क पर नमाज पढ़ने बैठ गए. जिसके चलते यातायात बाधित हो गया.
जाजमऊ में 300 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज
22 अप्रैल की सुबह ईदगाह के बाहर लोगों की भीड़ जमा हो गई. आठ बजे नमाज शुरू होते ही लोग सड़क पर बैठ गए. दरोगा राजबहादुर सिंह की तहरीर पर तीन सौ अज्ञात लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है. इसी तरह बाबूपुरवा थाने में 50 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई है.
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इन धाराओं में दर्ज हुआ मुकदमा
सड़क पर नमाज पढ़ने वालों के खिलाफ सभी मामले धारा 186 (लोक सेवक के सार्वजनिक कऊत्यों के निर्वहन में स्वेच्छा पूर्वक बाधा डालना), 188 (महामारी एक्ट का उल्लंघन करना), 283 (लोक मार्ग पर बाधा पहुंचाना), 341(गलत तरीके से रोकना) और 353 (लोकसेवक पर आपराधिक बल प्रयोग करना) के तहत दर्ज किए हैं. पुलिस ने सभी जगहों के वीडियो ग्राफी की हुई है. जिसके जरिए लोगों की पहचान कर कार्रवाई की जाएगी.
रिपोर्ट-आयुष तिवारी