धनबाद : नन्हे हत्याकांड में सूचक ने बयान में कहा, नन्हे को किसने गोली मारी, नहीं बता सकता

धनसार थाना क्षेत्र के गांधीनगर निवासी अनिल कुमार साव ने वर्ष 2010 में महिंद्रा कंपनी का नया स्कॉर्पियो खरीदा था. अचानक आठ दिसंबर 2010 को गाड़ी के इंजन में आवाज हो गयी. इसकी शिकायत के बाद भी वाहन की मरम्मत नहीं करायी गयी.

By Prabhat Khabar News Desk | January 31, 2024 5:29 AM

धनबाद : जमीन कारोबारी नन्हे खान की सरेआम हत्या करने के मामले में मंगलवार को अभियोजन ने मामले के सूचक अल्ताफ आलम उर्फ रूमी को बतौर गवाह पेश किया. जिला व सत्र न्यायाधीश प्रफुल्ल कुमार की अदालत में बयान देते हुए गवाह ने कहा : उसके भाई नन्हे को किसने गोली मारी, वह नहीं बता सकता. अदालत ने अभियोजन को गवाह पेश करने का आदेश दिया है. 24 नवंबर 21 के दोपहर 3:20 बजे के करीब दो बाइक पर सवार चार शूटरों ने बुलेट से जा रहे 37 वर्षीय नन्हे पर गोलियां की बौछार कर दी.

महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड के एमडी व ऑटो प्लेनेट इंडस्ट्री के प्रोपराइटर को नोटिस जारी जारी : जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम धनबाद के अध्यक्ष ललित प्रकाश चौबे ने उपभोक्तावाद में पारित आदेश का अनुपालन नहीं करने के मामले में दायर वाद में सुनवाई करते हुए (जेडीआर) मैनेजिंग डायरेक्टर महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड मुंबई व प्रोपराइटर मेसर्स ऑटो प्लेनेट इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड कतरास रोड मटकुरिया धनबाद के खिलाफ अभियोजन चलाने के लिए नोटिस जारी किया है.

क्या है मामला

धनसार थाना क्षेत्र के गांधीनगर निवासी अनिल कुमार साव ने वर्ष 2010 में महिंद्रा कंपनी का नया स्कॉर्पियो खरीदा था. अचानक आठ दिसंबर 2010 को गाड़ी के इंजन में आवाज हो गयी. इसकी शिकायत के बाद भी वाहन की मरम्मत नहीं करायी गयी. तब गाड़ी मालिक ने 28 जनवरी 2011 को जिला उपभोक्ता फोरम धनबाद में दोनो विपक्षियों के विरुद्ध उपभोक्ता वाद संख्या दायर किया. इस वाद में 27 जुलाई 2012 को फोरम ने विपक्षी संख्या एक मैनेजिंग डायरेक्टर महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड मुंबई एवं विपक्षी संख्या दो प्रोपराइटर ऑटो प्लेनेट इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड कतरास रोड मटकुरिया धनबाद को संयुक्त रूप से निर्देश दिया कि वह नया इंजन लगाकर गाड़ी दे दें, साथ ही उन्हें पचास हजार रुपये मुआवजा का भी भुगतान करना होगा. विपक्षियों द्वारा फोरम के आदेश का अनुपालन नहीं किया गया. तब श्री साव ने पारित आदेश का अनुपालन कराने के लिए 17 जनवरी 2022 को फोरम में इजराय वाद संख्या 01/2022 दायर किया.

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