महंत नरेंद्र गिरि मौत मामला: मुख्य आरोपी आनंद गिरि की जमानत अर्जी पर जज ने खुद को सुनवाई से किया अलग
Prayagraj News: अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी कि कथित मौत मामले में मुख्य आरोपी योग गुरू आनंद गिरि को आज भी जमानत नहीं मिल सकी. मामले में सुनवाई कर रहे इलाहाबाद हाईकोर्ट के सिंगल बेंच के जज जस्टिस राहुल चतुर्वेदी ने व्यक्तिगत कारणों से स्वयं को इस केस से अलग कर लिया.
Prayagraj News: अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी कि कथित मौत मामले में मुख्य आरोपी योग गुरू आनंद गिरि को आज भी जमानत नहीं मिल सकी. मामले में सुनवाई कर रहे इलाहाबाद हाईकोर्ट के सिंगल बेंच के जज जस्टिस राहुल चतुर्वेदी ने व्यक्तिगत कारणों से स्वयं को इस केस से अलग कर लिया. और फाइल चीफ जस्टिस राजेश बिंदल के यहां स्थानांतरण के लिए प्रेषित कर दी. मामले में अगली सुनवाई 31 मई को नई बेंच करेगी.
अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरि की कथित मौत मामले में योग गुरू व छोटे महाराज के नाम से विख्यात मुख्य आरोपी आनंद गिरि समेत तीन लोग करीब 6 महीने से जेल में बंद हैं. आनंद गिरि ने निचली अदालत से जमानत याचिका खारिज होने के बाद हाईकोर्ट में जमानत अर्जी प्रस्तुत की है. गौरतलब है कि अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरि 20 सितंबर 2021 को श्री मठ बाघमबारी गद्दी मठ के गेस्ट रूम में फंदे पर लटके पाए गए थे. महंत नरेंद्र गिरि की कथित मौत मामले में पुलिस को बरामद 9 पन्नों के सुसाइड नोट के अनुसार पुलिस ने योग गुरु आनंद गिरी, आध्या तिवारी और उनके बेटे संदीप तिवारी को मामले में आरोपी बनाया था.
इस मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने तत्काल एसआईटी का गठन करते हुए मामले की जांच करने का आदेश दिया था. हालांकि बाद में मामला सीबीआई को ट्रांसफर होने के बाद, सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में आनंद गिरी को दोषी बताया है. वहीं अब आनंद गिरि की जमानत याचिका पर अगली सुनवाई 31 मई को चीफ जस्टिस राजेश बिंदल की खंडपीठ कर सकती है.