NCPCR ने कोलकाता में बच्ची के साथ यौण शोषण और हत्या मामले में बंगाल डीजीपी को भेजा नोटिस

कोलकाता में बच्ची के साथ यौण शोषण और हत्या मामले में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने संज्ञान लिया है. मामले में NCPCR ने पश्चिम बंगाल के डीजीपी को नोटिस भेजा है. आयोग ने डीजीपी से 48 घंटे के भीतर रिपोर्ट मांगी है.

By Jaya Bharti | March 28, 2023 2:49 PM
an image

पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में 7 साल की बच्ची की हत्या मामले में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने पश्चिम बंगाल के डीजीपी को नोटिस भेजा है. नोटिस में डीजीपी से 48 घंटे के भीतर तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई है. हालांकि, मामले को लेकर रविवार शाम से चल रहा विरोध प्रदर्शन अब खत्म हो गया. इलाके की स्थिति शांतिपूर्ण बताई जा रही है.

क्या है पूरा मामला

कोलकाता के तिलजला थाना क्षेत्र में सात साल की बच्ची की नृशंस हत्या कर दी गई है. तिलजला इलाके के एक अपार्टमेंट के फ्लैट से बच्ची का शव बरामद किया गया है. मामले में बिहार के समस्तीपुर के रहने वाले आलोक कुमार को गिरफ्तार किया गया है. पूछताछ के दौरान आरोपी आलोक कुमार ने बताया था कि पुत्र की चाह में उसने मां दुर्गा को खुश करने के लिए बच्ची की बलि दी है. यह सलाह उसे एक तांत्रिक ने दी थी. लेकिन परिजनों का आरोप था कि बच्ची के साथ यौण शोषण किया गया है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पुलिस ने भी इस बात की पुष्टि की है.


पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यौण शोषण होने की पुष्टि

कोलकाता पुलिस की ज्वाइंट सीपी क्राइम, शंखा शुभ्रा चक्रवर्ती के अनुसार पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया है कि पहले बच्ची की सिर पर वार किया गया और फिर गला घोंट कर उसकी हत्या कर दी गई. इसके अलावा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बच्ची के साथ यौण शोषण होने की भी पुष्टि हुई है.

Also Read: कोलकाता में बच्ची की हत्या मामला ने पकड़ा तूल, गुस्साए लोगों ने रेलवे ट्रैक समेत शहर के कई जगहों को किया जाम
पुलिस पर लापरवाही का आरोप

बच्ची की हत्या से नाराज लोगों ने कोलकाता पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया है. पुलिस की लापरवाही से भी लोग खासे नाराज हैं. आरोप है कि बच्ची रविवार सुबह से लापता थी. बहुत खोजबीन के बाद जब बच्ची नहीं मिली तो गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई, लेकिन पुलिसकर्मियों ने बच्ची को ठीक से नहीं ढूंढ़ा. जिसके बाद शाम को बच्ची का शव इलाके के ही एक अपार्टमेंट से बरामद हुआ.

Exit mobile version