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UP News : गोरखपुर में पड़ोसी के डॉग ने मासूम पर किया हमला, मालिक पर FIR दर्ज, पुलिस ने शुरू की जांच

यदि आप डॉग को पाल रहे हैं अथवा आपका पड़ोसी डॉग पाले हुए है. सभी को नियम पता होने चाहिये. डॉग यदि किसी को नुकसान पहुंचाता है तो उसके मालिक को सजा हो सकती है. सरकार के नये नियम सख्त हैं. नगर निगम में पंजीकरण कराकर डॉग पालने का लाइसेंस लेना भी जरूरी है.

डॉग का नगर निगम में पंजीरण की जांच कर रही पुलिस

गोरखपुर. पालतू डॉग हमलावर हो रहे हैं. गोरखपुर के ट्रांसपोर्ट नगर में घर के बाहर खेल रहे आठ साल के बच्चे (उत्कर्ष )को पड़ोसी के डॉग (पिटबुल ) ने हमला कर घायल कर दिया. बच्चे के पिता रामअवतार मिश्रा ने थाना कैंट में पड़ोसी गौरव यादव के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है. एफआइआर पालतू पशुओं को लेकर लापरवाही और मानव जीवन को खतरे में डालने की धारा में दर्ज की गयी है. रामअवतार का आरोप है कि बेटा उत्कर्ष दरवाजे के बाहर खेल रहा था इसी दौरान गौरव यादव ने उसके ऊपर पिटबुल डॉग छोड़ दिया . डॉग ने बच्चे के पीठ पर हमला कर दिया .

एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई का इस मामले में कहना है कि बच्चे पर हमला करने वाले पिटबुल डॉग के स्वामी पर कार्रवाई की जायेगी. बच्चे का मेडिकल कराया जा रहा है. इस बात की जांच की जा रही है कि डॉग का नगर निगम में पंजीरण कराया गया था कि नहीं. चौंकाने वाली बात यह है कि गोरखपुर नगर निगम से केवल 311 लोगों के पास ही डॉग पालने का लाइसेंस है.

डॉग की किसी भी हरकत के लिये मालिक होंगे जिम्मेदार

प्रमुख सचिव नगर विकास ने सभी निकायों को डॉग के पंजीकरण से संबंधित हाल ही में गाइड लाइन जारी की हैं. इसमें नियम को ना मानने वाले मालिकों का डॉग जब्त कर कार्रवाई करने का प्रावधान किया गया है. डॉग यदि किसी को किसी भी प्रकार से नुकसान पहुंचाता है तो उसके मालिक को इसके लिये जिम्मेदार माना जायेगा.

रिपोर्ट –कुमार प्रदीप,गोरखपुर

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