दिल्ली पुलिस ने भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI) के निवर्तमान अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह और पीएम नरेंद्र मोदी पर ‘झूठे आरोप’ लगाने और नफरती भाषण देने के लिए पहलवानों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के अनुरोध वाली याचिका पर शुक्रवार को पटियाला हाउस कोर्ट में कार्रवाई रिपोर्ट दाखिल की.
दिल्ली पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि पहलवानों ने जंतर-मंतर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारेबाजी की और कहा कि यह अभद्र भाषा की श्रेणी में आता है. शिकायतकर्ता ने कहा, यह स्पष्ट है कि उन्होंने भारत के माननीय प्रधानमंत्री को जान से मारने की धमकी दी थी.
इस मामले में दिल्ली पुलिस ने कहा कि शिकायतकर्ता द्वारा प्रदान किए गए वीडियो में, पहलवान नारे लगाते नहीं दिख रहे हैं और न ही अभद्र भाषा का कोई अपराध बनता है. पुलिस ने अदालत से याचिका को खारिज करने का आग्रह करते हुए कहा कि शिकायतकर्ता द्वारा उपलब्ध कराए गए वीडियो में पहलवान नारे लगाते नहीं नजर आ रहे हैं और उनके खिलाफ नफरती भाषण का कोई मामला नहीं बनता है. अदालत ने याचिका पर अगली सुनवाई के लिए सात जुलाई की तारीख तय की है.
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