Loading election data...

कचरा उठाने के लिए अब हर महीने देने होंगे 50 रुपये, रैमकी को दिया गया यूजर चार्ज लेने का निर्देश

धनबाद नगर निगम क्षेत्र में घरों से कचरा उठानेवाली कंपनी रैमकी यूजर चार्ज के रूप में अब हर घर से 50 रुपये वसूल करेगी. अब तक कचरा उठाने के एवज में स्थानीय निवासी नगर निगम को किसी तरह का चार्ज नहीं देते थे.

By Prabhat Khabar Digital Desk | June 27, 2020 5:47 AM

धनबाद/रांची : धनबाद नगर निगम क्षेत्र में घरों से कचरा उठानेवाली कंपनी रैमकी यूजर चार्ज के रूप में अब हर घर से 50 रुपये वसूल करेगी. अब तक कचरा उठाने के एवज में स्थानीय निवासी नगर निगम को किसी तरह का चार्ज नहीं देते थे. घर-घर से यूजर चार्ज वसूलने में जो खर्च आयेगा, उसका भुगतान नगर निगम करेगा. शुक्रवार को नगर विकास विभाग के सचिव विनय कुमार चौबे ने इससे संबंधित निर्देश दिये हैं.

धनबाद नगर निगम व जूडको के अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए श्री चौबे ने कहा कि बेहतर व्यवस्था के लिए कचरा उठाने के एवज में कंपनी को शुल्क का भुगतान करना आवश्यक है. कचरा उठाने के एवज में रैमकी कंपनी को यूजर चार्ज वसूली करने का अधिकार देने का निर्देश दिया गया है.

वे ब्रिज बनाए रैमकी : सचिव ने रैमकी को सभी ट्रांसफर स्टेशन पर वे ब्रिज (तौल मशीन) लगाने का निर्देश दिया. उन्हाेंने कहा कि सभी ट्रांसफर स्टेशन पर शहर से उठाये जानेवाले कूड़े का वजन करना अनिवार्य हाेगा. इससे हर रोज उठाये जाने वाले कूड़े व उसके निष्पादन की जानकारी मिल सकेगी. श्री चौबे ने रैमकी द्वारा कचरा उठाने के लिए चलाये जा रहे वाहनों की जियो फेंसिंग कराने के भी निर्देश दिये. उन्होंने कहा कि गाड़ियों पर केवल जीपीएस सिस्टम लगाना पर्याप्त नहीं है.

पेनाल्टी की समीक्षा का निर्देश : श्री चौबे ने रैमकी पर धनबाद नगर निगम द्वारा लगायी गयी पेनाल्टी की समीक्षा के भी निर्देश दिये. धनबाद नगर निगम ने कार्यों में कोताही का आरोप लगाते हुए रैमकी पर पेनाल्टी लगायी थी. रैमकी का कहना था कि नगर निगम ने बहुत ज्यादा पेनाल्टी लगायी है, जिसका भुगतान संभव नहीं है. इस मामले में सचिव ने तय किया कि सूडा की हाई लेबल कमेटी मामले की जांच कर वास्तविक पेनाल्टी का आकलन करेगी.

नगर विकास सचिव ने की बैठक

  • कचरा ढोनेवाले वाहनों की जियो फेंसिंग से होगी मॉनीटरिंग

  • सूडा की हाई लेवल कमेटी करेगी वास्तविक पेनाल्टी का आकलन

  • बेहतर व्यवस्था के लिए शुल्क का भुगतान जरूरी

यूजर चार्ज की निर्धारित दर

होटल-गेस्ट हाउस

10 रुम तक 1000

20 रुम तक 1500

30 रुम तक 2000

50 रुम तक 5000

50 से अधिक रूम 10000

धर्मशाला 800

रेस्टूरेंट 1500

बेकरी आउटलेट 1000

स्वीट शॉप 1000

फास्टफूड 500

ठेला-खोमचा 200

पान-चाय दुकान 100

शॉपिंग कॉम्प्लेक्स 5000-10000

घरेलू व लघु उद्योग 500

मध्यम उद्योग 2000

बड़ा उद्योग 5000

सिनेमा हॉल 5000

हॉलसेल दुकान 1500

मुख्य बाजार की दुकान 1000

मोहल्ला की दुकान 250

गोदाम,कोल्ड स्टोरेज 1500

सब्जी व फल दुकान 200

कार्यालय के लिए 100 से 2500

अस्पताल, डिस्पेंसरी, लेबोरेट्री

बिना बेड का 400

20 बेड तक 5000

50 बेड तक 10000

50 बेड से अधिक 20000

शैक्षणिक संस्थान

सरकारी 200

गैर सरकारी 1000

आवासीय 50 रूम तक 2000

आवासीय 50 रूम से अधिक 5000

शादी विवाह स्थल

3000 वर्ग मीटर तक 2500

3000 वर्ग मीटर से अधिक 5000

posted by : Pritish sahay

Next Article

Exit mobile version