Varanasi News: वाराणसी में लगातार विकास कार्यों में हाईटेक उपलब्धि जुड़ती जा रही है. इस दिशा में वाराणसी नगर निगम ने नाविकों को भी हाईटेक करने के लिए नावों के लिए क्यूआर कोड की व्यवस्था लांच की है, जिसे नाविकों द्वारा प्रयोग में लाये जाने की लंबे समय से अपील की जा रही है. इस व्यवस्था को लांच किए जाने के बावजूद नाविकों का ध्यान इस पर नहीं जा रहा और वे लापरवाही बरत रहे हैं, जिसके लिए नगर निगम ने सख्ती दिखाते हुए अपील जारी कर कहा है कि एक सप्ताह बाद गंगा में सिर्फ उन्हीं नौकाओं का संचालन होगा, जिनके पास क्यूआर कोड होगा. जिन नाविकों के पास क्यूआर कोड नहीं होगा, वे नौकाओं का संचालन नहीं कर सकेंगे.
गंगा नदी में संचालित मोटर बोटों व नावों का संचालन करने वाले सभी नाविकों को उनके मोटर बोटों व नावों पर वर्ष 2021-22 में जारी रजिस्ट्रेशन क्यूआर कोड सहित प्राप्त करना अनिवार्य कर दिया गया है. क्यूआर कोड रजिस्ट्रेशन में बोट नंबर, यात्री क्षमता, जीवन रक्षक उपकरण, मालिक का नाम व पता, एवं मोबाइल नंबर अंकित होगा.
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नगर आयुक्त प्रणय सिंह ने नाविकों के लिए जारी अपील में कहा है कि गंगा नदी में संचालन करने वाले सभी बोट एवं मोटर बोट संचालक एक सप्ताह के भीतर नगर निगम, वाराणसी के लाइसेंस विभाग में संपर्क कर क्यूआर कोड रजिस्ट्रेशन करायें.
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इस सम्बन्ध में लाइसेंस विभाग के प्रभारी अधिकारी पीके द्विवेदी ने सभी नाव/बोट संचालकों से कहा है कि वे अपने बोट/ नावों का क्यूआर कोड सहित विवरण प्रत्येक दशा में एक सप्ताह के भीतर नगर निगम लाइसेंस विभाग से प्राप्त कर लें. इस अवधि के बाद नगर निगम व जल पुलिस के द्वारा आकस्मिक निरीक्षण में क्यूआर कोड सहित सम्पूर्ण विवरण नहीं पाये जाने पर लाइसेंस जब्त कर संचालन निरस्त कर दिया जायेगा.
इस सम्बन्ध में अपर पुलिस उपायुक्त, यातायात, वाराणसी द्वारा बीती 8 जनवरी को नगर आयुक्त, नगर निगम, वाराणसी को सम्बोधित पत्र में क्यूआर कोड रजिस्ट्रेशन में बोट नंबर, यात्री क्षमता, जीवन रक्षक उपकरण, मालिक का नाम व पता, एवं मोबाइल नंबर अंकित कराने के लिए पत्राचार किया गया है.
रिपोर्ट- विपिन सिंह, वाराणसी