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ओडिशा में एक मई से ओबीसी की होगी गणना, एसइबीसी में 22 जातियां शामिल

जनवरी में आयोजित कैबिनेट बैठक में पिछड़ा वर्ग की 22 जातियों को एसइबीसी सूची में शामिल करने के लिए राज्य सरकार ने ओडिशा राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग (ओएससीबीसी) अधिनियम 2993 में संशोधन किया था.

By Prabhat Khabar News Desk | April 26, 2023 8:08 AM
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राज्य में एक से 27 मई तक अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) गणना होगी. इससे पूर्व राज्य सरकार ने केंद्र सरकार द्वारा ओडिशा के लिए सूचीबद्ध पिछड़ा वर्ग की 22 जातियों को राज्य की सामाजिक व शिक्षागत पिछड़ा वर्ग (एसइबीसी) की सूची में शामिल किया है. इस संबंध में अध्यादेश जारी करने के प्रस्ताव को सोमवार को मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक ने मंजूरी दे दी है.

इससे पूर्व जनवरी में आयोजित कैबिनेट बैठक में पिछड़ा वर्ग की 22 जातियों को एसइबीसी सूची में शामिल करने के लिए राज्य सरकार ने ओडिशा राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग (ओएससीबीसी) अधिनियम 2993 में संशोधन किया था. इस अधिनियम को पिछले विधानसभा अधिवेशन में पेश किया गया था. हालांकि, बाद में इसे राज्य सरकार ने वापस ले लिया था. सोमवार को ओडिशा राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1993 की धारा-9 की उपधारा-3 को शामिल करने संबंधी अध्यादेश की घोषणा के प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी. कैबिनेट की बैठक में कुल 15 प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की गयी.

बीजू सेतु योजना दो वर्ष के लिए बढ़ायी गयी

कैबिनेट की बैठक में बीजू सेतु योजना को दो वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया. इस फैसले के बाद अब वर्ष 2025-26 तक राज्य में बीजू सेतु का निर्माण हो सकेगा. अतिरिक्त 3597.22 करोड़ खर्च कर 866 नये सेतु का निर्माण होगा. निर्माणाधीन ब्रिज पूरा किया जायेगा. बीजू सेतु योजना के तहत पिछले तीन वित्तीय वर्ष 2021-22, 22-23 और 23-24 में 5812 करोड़ खर्च से 946 सेतु (396 निर्माणाधीन व 550 नये सेतु) के लिए अनुमोदन किया गया. वर्तमान तक अनेक सेतु का काम पूरा नहीं होने की वजह से योजना को अवधि विस्तार दिया गया.

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ओडिशा अमला सेवा नियम लागू होगा

ग्राम्य विकास विभाग की ग्राम्य निर्माण संस्था में जिलास्तरीय तृतीय वर्गीय कर्मचारियों की नियुक्ति व पदोन्नति एवं चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों की पदोन्नति के लिए कोई तय नियमावली नहीं होने से कर्मचारियों को समस्या का समाना करना पड़ रहा है. इसके समाधान के लिए राज्य सरकार ने अमला सेवा (ग्राम्य उन्नयन विभाग की जिला कार्यालय नियुक्ति पद्धति एवं सेवा शर्त) नियम, 2023 लागू करने का फैसला लिया है. इसके साथ ही कटक के रिंगरोड पर खाननगर से लिंक रोड तक छह लेने के रास्ते के उन्नतीकरण के लिए आरकेडी कंस्ट्रक्शन के 121 करोड़ 56 लाख रुपये के टेंडर को कैबिनेट में मंजूरी दी गयी.

यह कार्य 24 माह में शेष होगा. इसके अलावा बैठक में ओडिशा आबकारी अमला सेवा (आबकारी निदेशालय के अधीनस्थ जिलास्तरीय कार्यालयों में कनिष्ठ सहायक, वरिष्ठ सहायक एवं उपलविभागीय अधिकारियों की नियुक्ति पद्धति एवं सेवा शर्त) नियम, 2023 को लागू करने, ओडिशा लघु खनिज रियायत नियम 2016 में संशोधन, ओडिशा सूक्ष्म व लघु उद्योगों के साथ रेट कंट्रोल नियम, 2014 में संशोधन समेत कई प्रस्तावों को इस बैठक में मंजूरी प्रदान की गयी.

हॉकी के लिए 10 साल में 434.12 करोड़ जारी होगा

कैबिनेट ने पुरुष और महिला भारतीय हॉकी टीमों के लिए अपने प्रयोजन को अगले 10 वर्षों (2033 तक) के लिए बढ़ाने का फैसला किया. मुख्य सचिव पीके जेना ने कहा कि ओडिशा 2018 से राष्ट्रीय हॉकी टीमों का आधिकारिक प्रायोजक रहा है. इससे पहले, ओडिशा माइनिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड (ओएमसी) ने 2018 से 2023 तक पांच साल की अवधि के लिए भारतीय हॉकी टीमों के प्रयोजन के लिए सरकार की मंजूरी के बाद हॉकी इंडिया के साथ समझौता किया था. ओएमसी ने समझौते के विस्तार के लिए कैबिनेट की मंजूरी मांगी थी. इस अवधि के दौरान ओएमसी कुल 434.12 करोड़ हॉकी इंडिया को जारी करेगा.

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