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UP Nagar Nikay Chunav 2023: चुनाव ड्यूटी में तैनात कर्मी ही कर सकते हैं पोस्टल बैलेट का प्रयोग

लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए मतदान प्रक्रिया में भाग लेना जरूरी है. मगर, कई बार किसी कारणवश मतदाता अपने मतदान केंद्र पर नहीं पहुंच पाते हैं. ऐसे में विधानसभा एवं लोकसभा चुनाव में तो पोस्टल वोटिंग की व्यवस्था है. मगर,निकाय चुनाव में सिर्फ ड्यूटी में लगे सरकारी कर्मचारी ही वोटिंग कर सकते हैं.

By Prabhat Khabar News Desk | May 3, 2023 4:08 PM

Aligarh : लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए मतदान प्रक्रिया में भाग लेना जरूरी है. मगर, कई बार ऐसी परिस्थितियां बनती है जिसके कारण मतदाता अपने स्थानीय मतदान केंद्र पर नहीं पहुंच पाते हैं. निर्वाचन आयोग ने ऐसी स्थिति में डाक मतपत्र के जरिए मतदान करने की व्यवस्था की है, हालांकि लोकसभा और विधानसभा चुनाव में यह व्यवस्था रहती है. खासतौर से जो लोग सरकारी कर्मचारी हैं. जो अपने क्षेत्र के मतदान केंद्र से दूर कहीं अन्य राज्य या जिले में सरकारी नौकरी करते हैं. उनके लिए डाक मतपत्र के जरिए वोट डालने की व्यवस्था चुनाव आयोग ने किया है.

नगर निकाय चुनाव में पोस्टल वोट का नहीं है प्रबंध

लेकिन नगर निकाय चुनाव में अपने मतदान केंद्र से दूर या राज्य से बाहर रहने पर चुनाव आयोग की तरफ से मतदान करने की व्यवस्था नहीं की गई है. केवल उन्हीं लोगों के लिए डाक मतपत्र से वोट डालने की व्यवस्था है जिनकी ड्यूटी मतदान कार्मिक के रूप में लगाई गई है. इसके लिए स्थानीय स्तर पर जिला निर्वाचन अधिकारी डाक पत्र से वोट डालने की कवायद कराते हैं.

वहीं अलीगढ़ में चुनाव के मास्टर ट्रेनर शहाबुद्दीन ने बताया कि सरकारी कर्मी जो मतदान कार्मिक के रूप में हिस्सा लेते हैं. उनके लिए डाक मतपत्र और पोस्टल बैलेट के जरिए मतदान कर सकते हैं. जो राज्य कर्मचारी हैं उन्हें ही केवल पोस्टल बैलेट के जरिए मतदान करने का अधिकार है. वहीं राज्य कर्मचारी अपना इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट से वोट डाल सकते हैं.

रिपोर्ट- आलोक, अलीगढ़

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