झारखंड पंचायत चुनाव: पहले चरण में होगा 16,757 पदों पर मतदान, 7 हजार से अधिक सीट SC और ST के लिए आरक्षित
झारखंड पंचायत चुनाव के पहले चरण में 16,757 पदों पर मतदान होगा. इनमें से 7,472 पद अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं. इस चरण में महिलाओं के लिए आरक्षित कुल सीटों की संख्या 9,504 है. वहीं 9,285 अनारक्षित पदों के लिए वोट डाले जायेंगे. इस चुनाव में राज्य के 21 जिलों में चुनाव होंगे.
रांची: झारखंड में हो रहे पंचायत चुनाव के पहले चरण में कुल 16,757 पदों के लिए मतदान होगा. इनमें ग्राम पंचायत सदस्य के 14,079, मुखिया के 1,127, पंचायत समिति सदस्य के 1,405 व जिला परिषद सदस्य के 146 पद शामिल हैं. इनमें से 7,472 पद अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं.
अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित पदों में से 1,199 पुरुषों और 663 महिलाओं के लिए आरक्षित हैं. वहीं, अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित पदों में से 3,062 पुरुषों व 2,548 महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है. पहले चरण में कुल 9,285 अनारक्षित पदों के लिए वोट डाले जायेंगे. इसमें ओबीसी के लिए पूर्व में आरक्षित 2,423 पद भी शामिल हैं. इस चरण में महिलाओं के लिए आरक्षित कुल सीटों की संख्या 9,504 है. इसमें आरक्षित श्रेणी में महिलाओं के लिए आरक्षित की गयी सीटें भी शामिल हैं.
पहले चरण में बुंडू राहे, सोनाहातू और तमाड़ में डाले जायेंगे वोट
पहले चरण में राज्य के 21 जिलों में चुनाव होगा. इस चरण में 72 प्रखंडों के 1,127 पंचायतों में पंचायत सदस्य, मुखिया, पंचायत समिति सदस्य व जिला परिषद सदस्य का चुनाव होगा. इनमें रांची (बुंडू, राहे, सोनाहातू, तमाड़ प्रखंड के अलावा), गढ़वा, पलामू, लातेहार, गुमला, सिमडेगा, चतरा, हजारीबाग, रामगढ़, लोहरदगा, दुमका, धनबाद, बोकारो, गिरिडीह, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिम सिंहभूम, सरायकेला, देवघर, गोड्डा, साहिबगंज और पाकुड़ जिला में वोट डाले जायेंगे.
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आदर्श आचार संहिता का पालन सुनिश्चित होगा : निर्वाचन आयुक्त
राज्य निर्वाचन आयुक्त डॉ डीके तिवारी ने कहा कि राज्य में निष्पक्ष व पारदर्शी प्रक्रिया के तहत पंचायत चुनाव कराया जा रहा है. सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त रखने के लिए आयोग द्वारा आदेश निर्गत किया गया है. सुरक्षा की तैयारियों की लगातार समीक्षा कर बेहतर करने का प्रयास किया जा रहा है.
उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता का पालन सुनिश्चित किया जायेगा. सभी जिला निर्वाची पदाधिकारियों को स्पष्ट आदेश जारी किया गया है. आचार संहित उल्लंघन या चुनाव की प्रक्रिया बाधित करने से संबंधित किसी भी शिकायत पर तत्काल संज्ञान लेने के लिए कंट्रोल रूम भी बनाया गया है.
100 से 500 तक का है नामांकन पत्र
नाम दाखिल करने वाले प्रत्याशियों को नामांकन पत्र का निर्धारित शुल्क जमा करना होगा. वार्ड सदस्य प्रत्याशी के लिए 100 रुपये (महिला व अन्य आरक्षित वर्ग के लिए 50 रुपये), मुखिया के लिए 250 रुपये (महिला व अन्य आरक्षित वर्ग के लिए 125 रुपये), पंचायत समिति सदस्य के लिए 250 रुपये (महिला व अन्य आरक्षित वर्ग के लिए 125 रुपये) और जिला परिषद सदस्य के लिए 500 रुपये (महिला व अन्य आरक्षित वर्ग के लिए 250 रुपये) देय होगा.
नामांकन के समय शुल्क जमा करने और नामांकन पत्र प्रस्तुत करने की रसीद अनिवार्य है. नामांकन के लिए प्रत्याशियों को कुल पांच तरह के दस्तावेजों को जमा करना जरूरी है. इनमें मतदाता सूची में नाम, आयु प्रमाण पत्र व एससी, एसटी, अन्य पिछड़ा वर्ग या महिला के लिए आरक्षित पद पर लड़ने के लिए संबंधित जाति या वर्ग के सदस्य होने का प्रमाण पत्र और आरक्षित सीटों पर प्रत्याशियों को स्व अभिप्रमाणित प्रमाण पत्र भी दाखिल करना अनिवार्य है.
Posted By: Sameer Oraon