साहिबगंज (मुफ्फसिल) पुलिस ने पंकज मिश्रा और अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के लिए ऑनलाइन शिकायत करनेवाले तीरथ नाथ आकाश और अनुरंजन अशोक को समन भेजा है. शिकायतकर्ताओं को संबंधित पुलिस अधिकारी के समक्ष हाजिर होने के लिए 15 सितंबर की तिथि निर्धारित की गयी है. पुलिस की ओर से भेजे गये समन में कहा गया है कि आपके द्वारा दर्ज कराये गये सनहा (12/23) में वर्णित तथ्यों और परिस्थितियों का पता लगाने के लिए आपसे पूछताछ किया जाना उचित प्रतीत होता है.
पुलिस ने शिकायतकर्ताओं को समन भेजने के लिए सीआरपीसी की धारा-160 की उपधारा-(1) में निहित शक्तियों का इस्तेमाल किया है. सीआरपीसी की इस धारा में जांच अधिकारी को किसी शिकायत के सिलसिले में किसी व्यक्ति को बुला कर पूछताछ करने और मामले की जानकारी लेने का अधिकार है. उल्लेखनीय है कि तीरथ नाथ आकाश और अनुरंजन अशोक ने झारखंड हाइकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर कर साहिबगंज में हो रहे अवैध खनन की सीबीआइ जांच की मांग की थी.
इसमें पंकज मिश्रा, दाहू यादव, राज्य सरकार व सरकार के कुछ अधिकारियों के प्रतिवादी बनाया गया था. हाइकोर्ट में वर्ष 2021 में दायर इस जनहित याचिका को सुनवाई के बाद 27 अप्रैल 2023 निष्पादित कर दिया है. अदालत ने अपने आदेश में कहा कि याचिकादाता ने पंकज मिश्रा सहित दो लोगों के खिलाफ सीबीआइ जांच की मांग की है. लेकिन, कहीं प्राथमिकी दर्ज नहीं करायी है. इसलिए अदालत याचिका को निष्पादित करते हुए याचिकादाता को यह आजादी देती है कि वह साहिबगंज के संबंधित थाने में प्राथमिकी दर्ज करा सकते हैं. न्यायालय के इस आदेश के आलोक में तीरथ नाथ आकाश और अनुरंज अशोक ने तीन सितंबर को 20 लोगों के खिलाफ ऑनलाइन शिकायत दर्ज करायी थी.