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West Bengal SSC Scam: पार्थ चटर्जी को 31 अक्तूबर को सशरीर कोर्ट में हाजिर होने का निर्देश

पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाले मामले में पार्थ चटर्जी की जेल में वर्चुवली सुनवाई के दौरान हुई परेशानी को देखते हुए कोर्ट ने सोमवार की सुबह पार्थ को सशरीर कोर्ट में हाजिर होने का निर्देश दिया है.

By Prabhat Khabar Digital Desk | October 28, 2022 3:57 PM

पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाले मामले में पार्थ चटर्जी ( Partha Chatterjee) की जेल में वर्चुवली सुनवाई के दौरान हुई परेशानी को देखते हुए कोर्ट ने सोमवार की सुबह पार्थ को सशरीर कोर्ट में हाजिर होने का निर्देश दिया है. गौरतलब है कि शुक्रवार को पार्थ चटर्जी को अदालत में पेश होना था लेकिन तकनीकी दिक्कतों के कारण वह कोर्ट में हाजिर नहीं हुए. ऐसे में कोर्ट ने आदेश दिया है कि सोमवार को पार्थ को सशरीर कोर्ट में पेश होना होगा. शिक्षक भर्ती घोटाले मामले में सीबीआई ने पहले चार्जशीट दाखिल कर दिया है.

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वर्चुअली सुनवाई में आई परेशानी 

मिली जानकारी के अनुसार, अलीपुर की विशेष सीबीआई अदालत में पार्थ चटर्जी को व्यक्तिगत रूप से पेश करने का आदेश था, लेकिन प्रेसीडेंसी जेल अधिकारियों द्वारा पार्थ चटर्जी को वर्चुअल सुनवाई में पेश करने का अनुरोध किया गया था और आवेदन पत्र शुक्रवार सुबह दिया गया. यहीं से जटिलताएं शुरू हो गई. इस सीबीआई कोर्ट में वर्चुअल हियरिंग लिंक काम नहीं कर रहा था. इस वजह से पार्थ चटर्जी वर्चुअल हियरिंग में पेश नहीं हो सके. जिसके बाद कोर्ट ने उन्हें 31 अक्तूबर यानि की मंगलवार को सशरीर कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है.

हाईकोर्ट ने दिया था सीबीआइ जांच का आदेश

इस वर्ष राज्य के सरकारी व सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में शिक्षकों व अन्य पदों पर कर्मचारियों की नियुक्तियों में गड़बड़ी के आरोप में कलकत्ता हाईकोर्ट में अलग-अलग याचिकाएं दायर हैं. सभी मामलों पर कलकत्ता हाईकोर्ट (Calcutta High Court) के निर्देश पर पूर्व न्यायाधीश रंजीत कुमार बाग के नेतृत्व में विशेष जांच टीम (एसआइटी) गठित हुई थी. मामलों की जांच के बाद एसआइटी ने अदालत में जो रिपोर्ट जमा की, उसमें उल्लेख किया कि स्कूलों में नियुक्तियों में व्यापक धांधली हुई है. इसके बाद कलकत्ता हाईकोर्ट ने मामलों की सीबीआई जांच का आदेश दिया था.

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