ईडी द्वारा अगले सप्ताह फिर तलब किये जा सकते हैं पार्थ चटर्जी के दामाद, जांच के दायरे में तीन कंपनियां

पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाले में धनशोधन मामले की जांच कर रहे प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने संभवत: अगले सप्ताह कल्याणमय भट्टाचार्य को फिर से तलब किया है. केंद्रीय जांच एजेंसी को यह आशंका है कि इन कंपनियों के जरिये घोटाले से प्राप्त कालेधन को सफेद किया गया होगा. हालांकि, यह जांच का विषय है.

By Prabhat Khabar Digital Desk | November 12, 2022 3:38 PM
an image

पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाले में धनशोधन मामले की जांच कर रहे प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गिरफ्तार पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी के दामाद कल्याणमय भट्टाचार्य से हाल ही में साॅल्टलेक के सीजीओ कॉम्प्लेक्स स्थित अपने कार्यालय में पूछताछ की थी. सूत्रों के अनुसार, पूछताछ के दौरान भट्टाचार्य के दिये बयान को लेकर की गयी तफ्तीश के बाद केंद्रीय जांच एजेंसी को कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हाथ लगे हैं और जल्द ईडी उनसे फिर पूछताछ के लिए नोटिस भेज सकती है.

Also Read: पार्थ चटर्जी, अर्पिता, कल्याणमय, सुबीरेश की जमानत याचिका खारिज, 14 नवंबर तक रहेंगे जेल में
जांच के दायरे में तीन कंपनियां

संभवत: अगले सप्ताह कल्याणमय भट्टाचार्य को फिर तलब किया जा सकता है. हालांकि, ईडी के अधिकारियों ने फिलहाल इस बारे में कुछ कहने से इनकार किया है. असल में ईडी कल्याणमय भट्टाचार्य की तीन कंपनियों इम्प्रोलाइन कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, एचआरआइ वेल्थ क्रिएशन रियल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड और एक्रीसियस कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड के वित्तीय लेन-देन संबंधी तमाम जानकारी जुटाने में लगी है. केंद्रीय जांच एजेंसी को यह आशंका है कि इन कंपनियों के जरिये घोटाले से प्राप्त कालेधन को सफेद किया गया होगा. हालांकि, यह जांच का विषय है.

पार्थ चटर्जी 14 नवंबर तक रहेंगे जेल में 

पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाले मामले में पार्थ चटर्जी 14 नवंबर तक जेल हिरासत में रहेंगे . गौरतलब है कि अलीपुर कोर्ट ने पार्थ चटर्जी  और उनकी महिला मित्र अर्पिता मुखर्जी  डॉ कल्याणमय गांगुली, सुबीरेश भट्टाचार्य, डॉ शांति प्रसाद सिन्हा, अशोक साहा, माणिक भट्टाचार्य की जमानत याचिका को खारिज कर दिया था. अलीपुर कोर्ट ने सभी आरोपियों को 14 नवंबर तक फिर जेल हिरासत में भेज दिया था. पार्थ चटर्जी के वकील ने भी जमानत के लिये याचिका दायर की थी जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया गया था . वहीं अन्य आरोपी भी फिलहाल जेल में ही है और उनके खिलाफ सीबआई की ओर से कार्रवाई जारी है.

Also Read: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर ममता के मंत्री अखिल गिरि के बिगड़े बोल, भाजपा की ओर से गिरफ्तारी की मांग

Exit mobile version