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झारखंड के इस गांव में बाहरी लोगों की नो एंट्री ! पत्थलगड़ी बोर्ड लगाने पर प्रशासन ने लिया ये एक्शन

Jharkhand News : झारखंड के लातेहार जिले के महुआडांड़ के बिरसा चौक स्थित अन्य जगहों से छेछारी परगना समिति के द्वारा पत्थलगड़ी (Pathalgadi) की तर्ज पर पांचवीं अनुसूचित क्षेत्र में बाहरी लोगों का प्रवेश वर्जित का लगा बोर्ड प्रशासन द्वारा उखाड़ कर थाना लाया गया. पुलिस इस मामले में कार्रवाई कर रही है.

By Prabhat Khabar Digital Desk | August 28, 2022 5:02 PM

Jharkhand News : झारखंड के लातेहार जिले के महुआडांड़ के बिरसा चौक स्थित अन्य जगहों से छेछारी परगना समिति के द्वारा पत्थलगड़ी (Pathalgadi) की तर्ज पर पांचवीं अनुसूचित क्षेत्र में बाहरी लोगों का प्रवेश वर्जित का लगा बोर्ड प्रशासन द्वारा उखाड़ कर थाना लाया गया. कार्रवाई दंडाधिकारी जितेंद्र कुमार गुप्ता के नेतृत्व में की गयी, जहां महुआडांड़ बीडीओ अमरेन डांग, थाना प्रभारी आशुतोष यादव साथ पुलिस बल मौजूद थे. महुआडांड़ बीडीओ ने कहा कि इस मामले में कार्रवाई की जा रही है.

पत्थलगड़ी के जरिए बाहरी का प्रवेश वर्जित

महुआडांड़ बाजार क्षेत्र के दुर्गा बाड़ी मोड़, संत जोसेफ रोड, बिरसा मुंडा चौक, नेतरहाट रोड टुटुवापानी आदि स्थानों पर 22 अगस्त की रात को पांचवीं अनुसूचित क्षेत्र में बाहरी लोगों का प्रवेश वर्जित का बोर्ड लगाया गया था, जिसमें लिखा हुआ है संविधान का हवाला देते हुए पांचवीं अनुसूचित क्षेत्रों में लागू विधि. जिसमें क्रमांक 1. भारत का संविधान अनुच्छेद 13 (3) क के तहत रूढ़ी या प्रथा ही विधि बल है यानी संविधान की शक्ति है. 2. पर अनुच्छेद 19 (5) के तहत पांचवीं अनुसूचित जिलों या क्षेत्रों में कोई भी बाहरी गैर रूढ़ी प्रथा व्यक्तियों का स्वतंत्र रूप से भ्रमण करना, निवास करना या फिर घूमना फिरना भी वर्जित करता है. 3. पर भारत के संविधान अनुच्छेद 19 (6) के तहत कोई भी बाहरी व्यक्ति का पांचवीं अनुसूची क्षेत्रों में व्यवसाय करना, कारोबार, रोजगार पर प्रतिबंध है. क्रमांक 4. पांचवीं अनुसूचित जिलों या क्षेत्रों में भारत का संविधान अनुच्छेद 244 (1) भाग (ख) धारा (5X1) तहत इस क्षेत्र में सांसद या विधानमंडल का कोई भी सम्मानीय कानून लागू नहीं होता है.

संवैधानिक अधिकार के लिए पत्थलगड़ी

आपको पत्थलगड़ी की घटना याद होगी, जिसने खूंटी क्षेत्र को अशांत कर दिया था. इस मामले को शांत कराने में तत्कालीन सरकार को काफी मशक्कत करनी पड़ी थी. इसी तरह की ताज़ा घटना लातेहार जिले के महुआडांड़ क्षेत्र की है, जहां पत्थलगड़ी विभिन्न जगहों पर की जा रही है. छेछारी परगना महुआडांड़ बेल (लीडर) मरयानुस कुजूर ने कहा कि लातेहार जिले में कई जगह बोर्ड लगे है. इसमें कुछ गलत नहीं है. संविधान की ही बात लिखी हुई है, जो पांचवीं अनुसूचित क्षेत्रों में लागू होती है. ये क्षेत्र पांचवीं अनुसूचित अंतर्गत आता है. आदिवासियों को जागरूक करने के लिए बोर्ड लगाए थे. हमें संवैधानिक अधिकार चाहिए.

छेछारी परगना के सदस्यों ने फाड़ दिया पोस्टर

नेतरहाट टुटूआमोड़ मैदान में विकास मेला-सह-विभिन्न योजनाओं के उद्घाटन-शिलान्यास एवं परिसंपत्ति वितरण समारोह में जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सभा में दौरान टुटुआमोड़ में पुलिस और छेछारी परगना के सदस्यों के बीच बहस शुरू हुई. पांचवीं अनुसूचित क्षेत्र में बाहरी का प्रवेश वर्जित लिखा बोर्ड के ऊपर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पोस्टर था. सदस्य इस पोस्टर को फाड़ने गये, तो सिपाही रोकने लगे, लेकिन सदस्यों ने पोस्टर फाड़ा दिया, तभी मौके पर महुआडांड़ डीएसपी राजेश कुजूर पहुंचे और मामले को शांत कराया.

आरोपियों के खिलाफ एफआईआर

इस संबंध में महुआडांड़ एसडीओ नित निखिल सुरीन ने बताया कि टुटुवा पानी मोड़ में जिस जगह बोर्ड लगाया गया है, वह गुमला जिले के अंतर्गत आता है. महुआडांड़ बीडीओ अमरेन डांग ने कहा कि हम लोगों को जैसे ही जानकारी मिली तो बोर्ड को हटा लिया गया है. ये सभी बोर्ड किन लोगों के द्वारा लगाया गया, यह जानकारी प्राप्त की जा रही है. फिलहाल अज्ञात लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की जा रही है.

रिपोर्ट : वसीम अख्तर, महुआड़ांड़, लातेहार

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