14.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

धनबाद : सार्वजनिक स्थलों पर जगह-जगह धूंए का छल्ला उड़ाते और थूकते दिख जायेंगे लोग, कोटपा का नहीं होता पालन

धनबाद में सार्वजनिक जगहों पर धूएं का छल्ला उड़ाते और थूकते हुए लोग आपको अक्सर दिख जाएंगे. सार्वजनिक जगहों पर तंबाकू उत्पाद के सेवन पर रोक है. इसके बावजूद इस नियम की धज्जियां धड‍़ल्ले से उड़ायी जा रही है. वहीं, जिले में कोटपा कानून के उल्लंघन के मामले में कार्रवाई नाममात्र की होती है.

Jharkhand News: सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान पर प्रतिबंध है. इसपर रोक लगाने के लिए सरकार ने कोटपा (सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम) कानून बनाया गया है. इस कानून का सख्ती से अनुपालन कराने की जिम्मेवारी स्वास्थ्य विभाग को सौंपी गयी है. बावजूद इसके धनबाद में सार्वजनिक स्थानों पर जगह-जगह धूंए का छल्ला उड़ाते और थूकते हुए लोग दिख जायेंगे. इससे न केवल धूम्रपान करने वाले लोग खुद बीमार हो रहे है, बल्कि अपने आस-पास के लोगों को भी विभिन्न तरह की बीमारियों को आमंत्रण दे रहे हैं.

धनबाद में कोटपा कानून का नहीं हो रहा पालन

धनबाद जिले में कोटपा कानून का सख्ती से पालन कराने के लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से टीम गठित की गयी है. इन्हें सार्वजनिक स्थान पर तंबाकू का सेवन करने वालों और खुलेआम बेचने वालों के खिलाफ समय-समय पर अभियान चलाकर इसपर रोक लगाने की जिम्मेवारी है. खुलेआम तंबाकू का सेवन व बेचने पर लगाम लगाने वाले अधिकारियों के कार्यालयों के आसपास ही नियमों की धज्जियां उड़ायी जा रही है. विभागीय उदासीनता का आलम यह है कि जिले में नौ साल में सार्वजनिक स्थानों पर तंबाकू उत्पादों का सेवन करते और नियमों की अनदेखी कर इनकी बिक्री करते मात्र 20 लोगों पर ही जुर्माना लगाया गया है. इनपर कुल 1600 रुपये जुर्माना लगाया गया है.

Also Read: जमशेदपुर से राज्य स्तरीय प्रखंड स्वास्थ्य मेला शुरू, बन्ना गुप्ता बोले- ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ेगी सुविधा

देख कर भी नहीं करते कार्रवाई

सार्वजनिक तौर पर तंबाकू उत्पादों का इस्तेमाल करने वालों को देखने के बावजूद अधिकारी कार्रवाई नहीं करते है. कोटपा के तहत तंबाकू उत्पादों को दुकानों पर सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करने व बेचने पर पाबंदी है. लेकिन लगभग सभी दुकानों पर तंबाकू उत्पादों को प्रदर्शित कर बेचा जा रहा है. 18 वर्ष से कम उम्र के लोगाें को तंबाकू उत्पाद बेचने व सार्वजनिक स्थानों पर खुले में सिगरेट पीने पर प्रतिबंध है, पर इन नियमों का कहीं पालन नहीं हो रहा है.

इस साल तंबाकू निषेध दिवस पर चला था अभियान

कोटपा कानून का पालन कराने के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा अभियान चलाया जाता है. लेकिन स्थिति यह है कि जनवरी से अबतक के बीच सिर्फ 31 मई, तंबाकू निषेध दिवस पर ही स्वास्थ्य विभाग द्वारा अभियान चलाया गया था. उस दौरान 20 लोगों को कोटपा कानून का उल्लंघन करते पकड़े जाने पर पकड़ा गया. उनपर 1600 रुपये जुर्माना लगाया गया था.

Also Read: झारखंड : समेकित कृषि प्रणाली से पूरे साल आमदनी कर सकेंगे किसान, 2007 से संचालित है मॉडल

अनदेखी की एक वजह यह भी

कोटपा कानून का उल्लंघन करते पकड़े जाने पर न्यूनतम 50 रुपये व अधिकतम 200 रुपये जुर्माना है. कानून का सख्ती से पालन नहीं होने की एक वजह जुर्माने की राशि कम होना है. कानून तोड़ते पकड़े जाने पर लोगों की हैसियत के अनुसार विभाग जुर्माना लगाता है.

स्कूलों के 100 मीटर के दायरे में बिक रहे उत्पाद

बच्चों व किशोरों को तंबाकू उत्पादों से दूर रखने के लिए स्कूल-कॉलेज परिसर के आसपास 100 मीटर के दायरे में तंबाकू उत्पाद बेचना प्रतिबंधित है. इसके बाद भी स्कूल-कॉलेजों के पास इनकी बिक्री हो रही है.

Also Read: लोहरदगा : कुड़ू में आदिवासी जमीन की हेराफेरी से नाराज ग्रामीणों ने सीओ के खिलाफ खोला मोर्चा, फूंका पुतला

कोटपा के तहत प्रतिबंध

  • कार्यस्थल सहित सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान व तंबाकू का प्रयोग

  • तंबाकू उत्पादों का प्रचार

  • 18 वर्ष से कम आयु के लोगों को तंबाकू उत्पाद बेचना

  • स्कूल-कालेजों के 100 गज के दायरे में तंबाकू उत्पादों की बिक्री

  • बिना सचित्र चेतावनी के तंबाकू उत्पाद बेचना

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें