राजीव सिन्हा की नियुक्ति मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट में PIL दायर, अगले सप्ताह होगी सुनावई
पश्चिम बंगाल में राजीव सिन्हा को राज्य चुनाव आयुक्त बनाए जाने का भाजपा शुरू से ही विरोध कर रही है. वहीं अब राजीव सिन्हा को नियुक्ति की वैधता को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट में जनहित याचिका भी दायर कर दी गई है.
पश्चिम बंगाल के राज्य चुनाव आयुक्त के रूप में राजीव सिन्हा की नियुक्ति की वैधता को चुनौती देते हुए कलकत्ता उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की गई है.यह मामला वकील नबेंदु बनर्जी ने सोमवार यानि की आज दायर किया है. इस मामले की सुनवाई अगले शुक्रवार को मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ द्वारा की जाने की संभावना है. कलकत्ता हाईकोर्ट में दायर जनहित याचिका में कहा गया है कि राज्यपाल सीवी आनंद बोस द्वारा 7 जून को की गई नियुक्ति अवैध थी.
राज्य सचिवालय की ओर से राजीव सिन्हा का नाम किया गया था प्रस्तावितराज्य सचिवालय की ओर से सबसे पहले राज्य चुनाव आयुक्त के पद के लिए राज्य के पूर्व मुख्य सचिव राजीव सिन्हा का नाम प्रस्तावित किया गया था. हालांकि, राजभवन में पहले इस प्रस्ताव पर मुहर नहीं लगाई थी. राज्य सचिवालय की ओर से दो और नाम भेजे गये थे. हालांकि, बाद में राज्यपाल सीवी आनंद बोस राजीव सिन्हा को राज्य चुनाव आयुक्त के पद पर नियुक्त करने के लिये सहमत हुए थे. वहीं दुसरी ओर राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर राज्यपाल और ममता बनर्जी के बीच तकरार सामने आया है.
A Public Interest Litigation (PIL) was filed in the Calcutta High Court challenging the State election commissioner's Rajiva Sinha appointment.
— ANI (@ANI) June 26, 2023
The matter is likely to be heard next week.
गौरतलब है कि 7 जून को राज्यपाल ने राजीव सिन्हा को राज्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया था. राज्य चुनाव आयुक्त के रूप में राजीव सिन्हा की नियुक्ति का शुरू से ही विरोध होता रहा है. खासकर राजीव सिन्हा की नियुक्ति पर भाजपा ने शुरू से ही ‘आपत्ति’ जताई है. इसे लेकर विपक्षी नेता शुभेंदु अधिकारी राज्यपाल पर हमला करने से नहीं चूके. ऐसे में राज्यपाल ने पिछले बुधवार को राजीव की ज्वाइनिंग रिपोर्ट वापस भेज दी, जिसे लेकर राज्य की राजनीति गरमा गई. गौरतलब है कि इस मामले की सुनवाई अगले शुक्रवार को मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ द्वारा की जाने की संभावना है. कोर्ट ने इस मामले में सभी पक्षों से जवाब मांगा है.
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