पीएम कुसुम योजना : किसानों के खेत तक पहुंचेगा पानी, ऐसे करें आवेदन

किसानों को खेतों में पटवन के लिए परेशान न हो, इसको ध्यान में रखते हुए पीएम कुसुम योजना की शुरुआत हुई. इसके तहत किसानों को पटवन के लिए सोलर युक्त पंप सेट आवंटित किया जा रहा है. इसके लिए किसान भाई-बहन 15 जून, 2023 तक ऑनलाइन आवेदन जमा कर सकते हैं.

By Prabhat Khabar Digital Desk | June 11, 2023 4:16 PM

Jharkhand News: सिंचाई की सुगम व्यवस्था को लेकर केंद्र सरकार ने पीएम कुसुम योजना की शुरुआत की है. इस योजना के तहत किसानों को पटवन के लिए सोलर युक्त पंप सेट आवंटित किया जा रहा है. चालू वित्तीय वर्ष में किसानों को पंप सेट आवंटित करने के लिए जिला कृषि पदाधिकारी ने पत्र प्रेषित कर किसानों को ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अपील की है.

ग्रिड कनेक्टिविटी से वंचित किसान होंगे लाभान्वित

वर्ष 2023 में पीएम कुसुम (कृषक ऊर्जा उत्थान महाअभियान) कम्पोनेंट-बी (फेज- थ्री) योजना अंतर्गत सिंचाई कार्य के लिए सोलर पंपसेट का अनुदानित दर पर किसानों के बीच वितरण किया जाना है. इच्छुक किसान जिनके खेतों में ग्रिड कनेक्टिविटी नहीं है, वह योजना के वेब पोर्टल https://pmkusum.jharkhand.gov.in पर संबंधित दस्तावेजों के साथ आवेदन कर सकते हैं. कहा है कि कृषकों को व्यक्तिगत / सामुदायिक स्तर पर सोलर पंपसेट उपलब्ध कराया जायेगा.

किसे मिलेगा लाभ

इस योजना का लाभ सभी वर्ग/स्तर के कृषकों को दिया जायेगा, जिनके पास कृषि योग्य भूमि हो. अनुसूचित जाति/जनजाति/लघु एवं सीमांत कृषकों का चयन प्राथमिकता के आधार पर होगा. कृषकों को ऊर्जा के उपयोग के आधार पर डीसी/ एसी पंप का चयन खुद करना होगा. जरेडा द्वारा जारी वेब पोर्टल पर ऑनलाइन विहित प्रपत्र के साथ प्रमाण (आधार), आवासीय प्रमाण (आधार कार्ड/मतदाता पहचान पत्र/राशन कार्ड/बिजली बिल) कृषि योग्य भूमि होने का प्रमाण (जमीन का अद्यतन लगान रसीद ) पोर्टल पर अंतिम रूप से दिनांक 15 जून, 2023 तक अपलोड कर सकते हैं.

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पहले आओ-पहले पाओ की नीति लागू

एक किसान को केवल एक सोलर पंपसेट ‘पहले आओ-पहले पाओ’ के आधार पर उपलब्ध कराया जायेगा. जिन किसानों/उनके परिवार के सदस्यों के नाम पर सोलर चालित पंपसेट योजना का लाभ पूर्व में प्राप्त किया जा चुका है, उन्हें इस योजना का लाभ नहीं दिया जायेगा. ऑनलाइन आवेदनों को जिला एवं प्रखंड स्तर पर पदस्थापित पदाधिकारी भौतिक सत्यापन करेंगे. इसके बाद स्वीकृत आवेदनों के लिए बैंक ड्रॉफ्ट जमा करना होगा. चयन समिति द्वारा कृषकों से प्राप्त ऑनलाइन आवेदनों (वांछित अनुलग्नकों के साथ) की जांच की जायेगी और भौतिक सत्यापन के आधार पर समिति आवेदनों को स्वीकृत कर ऑनलाइन जरेडा कार्यालय को अग्रसारित की जायेगी.

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